Etah News: गैंगस्टर की कुर्क संपत्तियों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश

Etah News: गैंगस्टर एक्ट में कुर्क भूमि के संरक्षण और प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश, अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर प्रशासन का शिकंजा और कसा।

Sunil Mishra
Published on: 16 Jun 2026 7:42 PM IST
Administration directs appointment of Kasa Shikanja, administrator on gangster’s Kurk properties (
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 गैंगस्टर की कुर्क संपत्तियों पर प्रशासन ने कसा शिकंजा, प्रशासक नियुक्त करने के निर्देश (Photo- Newstrack)

Etah News: संगठित अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एटा प्रशासन ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत कुर्क की गई संपत्तियों के संरक्षण, अभिरक्षा और प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रशासक नियुक्त किए जाने के निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन की इस कार्रवाई को अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

गैंगस्टर एक्ट के एक प्रकरण से जुड़ा मामला

जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत पूर्व में कुर्क की गई संपत्तियों के संबंध में यह निर्णय लिया गया है। मामला जनपद फर्रुखाबाद में दर्ज गैंगस्टर एक्ट के एक प्रकरण से जुड़ा है, जिसमें नन्हे यादव उर्फ फूल सिंह पुत्र कप्तान सिंह निवासी गलारपुर, थाना अलीगंज समेत अन्य आरोपियों पर संगठित अपराध के जरिए अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप है।

जांच के दौरान यह सामने आया था कि आरोपी ने अवैध आय से तहसील अलीगंज क्षेत्र के ग्राम गलारपुर (आजमनगर) में गाटा संख्या 71 एवं 192 सहित कुल 0.162 हेक्टेयर भूमि अर्जित की थी। न्यायालय के आदेश पर इन संपत्तियों को पहले ही कुर्क किया जा चुका है।

जिलाधिकारी फर्रुखाबाद के अनुरोध पर जिलाधिकारी एटा ने उप जिलाधिकारी अलीगंज को निर्देशित किया है कि संबंधित संपत्तियों के लिए प्रशासक नियुक्त कर उनकी देखरेख, संरक्षण एवं प्रबंधन सुनिश्चित कराया जाए। साथ ही विस्तृत आख्या तैयार कर अग्रिम कार्रवाई के लिए फर्रुखाबाद प्रशासन को उपलब्ध कराई जाए।

जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने कहा कि अपराध और अपराधियों के खिलाफ शासन की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों को चिन्हित कर उनकी कुर्की, जब्ती और प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि संगठित अपराध पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

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