TRENDING TAGS :
Fatehpur News: 19 साल पुराने बकरीद जुलूस गोलीकांड में 19 दोषियों को तीन साल कैद
Fatehpur News: फतेहपुर में 19 साल पुराने बकरीद जुलूस गोलीकांड मामले में न्यायालय ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सात गवाहों के बयानों के आधार पर दोनों पक्षों के 19 आरोपियों को तीन-तीन वर्ष की कैद तथा 19-19 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
Fatehpur News(Photo-Social Media)
Fatehpur News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में 19 साल पहले बकरीद के जुलूस में दो पक्षों के बीच हुए विवाद में मारपीट के बाद दोनो पक्ष के बीच गोली बारी हुई थी।जिसमें एक पक्ष से 2 लोगों की मौत और दूसरे पक्ष से एक घायल हुआ था।इस मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुधीर कुमार ने 7 गवाहो के बयान के आधार पर दोनों पक्ष से 19 आरोपियों को 3-3 साल कैद की सजा और 19-19 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
शासकीय अधिवक्ता अनिल दुबे व शिव किशोर ने बताया कि एक पक्ष से मजहर हैदर नकवी व अन्य दूसरे पक्ष से दूसरे पक्ष से शरीफ व अन्य थे,वादी मुबीन इफ्तेखर जैदी घटना 7 दिसंबर 2008 के दिन शाम 4 बजे गांव पट्टी शाह थाना हठगांव में बकरीद के जुलूस में दोनों पक्षों के बीच मारपीट व गोली चली थी।जिसमें एक पक्ष से रियाज अहमद,मजहर हैदर नकवी,मज्जू मियां शाह व शमशाद को गोली लगी थी।जिसमें रियाज हैदर की मौके पर मौत हो गई थी और शमशाद की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
वही दूसरे पक्ष से रईस को गोली लगी थी जोकि गंभीर रूप से घायल हुए था।सभी आरोपियों पर अलग धारा के अनुसार अर्थदंड लगाया गया है।
आपको बता दें कि आज इस फैसलों को लेकर दोनों पक्ष से करीब सैकडों की संख्या में परिवार के लोग और शुभचिंतक मौजूद रहे।जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किया गया था।सबसे खास बात यह रही कि जब जज ने सजा सुनाई तो सभी आरोपियों को लेकर पुलिस बाहर लेकर निकली तो हाथ हिलाकर जैसे खुश हो रहे हो।


