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Gonda News: गोंडा में मुकदमा छिपाकर बनवाया चरित्र प्रमाण-पत्र, डीएम ने किया निरस्त
Gonda News: गोंडा में आपराधिक मुकदमा छिपाकर चरित्र प्रमाण-पत्र हासिल करने के मामले में डीएम प्रियंका निरंजन ने प्रमाण-पत्र निरस्त कर दिया। जांच में शपथ-पत्र में तथ्य छिपाने की पुष्टि हुई।
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Gonda News: आपराधिक मुकदमे की जानकारी छिपाकर चरित्र प्रमाण-पत्र हासिल करना ठेकेदार पवन कुमार को भारी पड़ गया। जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन ने मामले को धोखाधड़ी मानते हुए उनके पक्ष में जारी चरित्र प्रमाण-पत्र को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।
प्रकरण ठेकेदारी के लिए चरित्र प्रमाण-पत्र बनवाने से जुड़ा है। पवन कुमार पुत्र शिव प्रसाद, निवासी ग्राम गढ़ी, थाना मोतीगंज ने 4 जून 2025 को चरित्र प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ दिए गए शपथ-पत्र में उन्होंने घोषणा की थी कि उनके विरुद्ध कहीं भी कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं है। पुलिस अधीक्षक की संस्तुति के आधार पर उन्हें प्रमाण-पत्र संख्या 209/2025, दिनांक 3 जुलाई 2025 को जारी कर दिया गया।
बाद में गोंडा निवासी अमित कुमार पुत्र बृजेश कुमार ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर आरोप लगाया कि पवन कुमार ने लंबित मुकदमे की जानकारी छिपाकर चरित्र प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले की जांच अपर जिलाधिकारी को सौंप दी।जांच में खुलासा हुआ कि पवन कुमार उर्फ पलालू के विरुद्ध थाना मोतीगंज में मु0अ0सं0 102/2021 के तहत धारा 51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तथा धारा 506, 504, 188 और 147 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज है। इस मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से सम्मन भी जारी हो चुका है।
जांच आख्या में स्पष्ट हुआ कि चरित्र प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन करने से पहले से ही उक्त मुकदमा दर्ज था। इसके बावजूद आवेदक ने शपथ-पत्र में इसका कोई उल्लेख नहीं किया।अभिलेखों के परीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने माना कि आवेदक ने तथ्य छिपाकर असत्य एवं मिथ्यापूर्ण शपथ-पत्र प्रस्तुत किया था। इसी आधार पर उनके पक्ष में जारी चरित्र प्रमाण-पत्र संख्या 209/2025 को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया।


