Hapur News: हापुड़ में चोरी और चोरी का सामान रखने के दो मामलों में दोषियों को सजा

Hapur News: हापुड़ में चोरी और चोरी के सामान की बरामदगी से जुड़े दो मामलों में अदालत ने दोषियों को कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस की प्रभावी विवेचना और मजबूत पैरवी के बाद दोनों आरोपित दोषी करार दिए गए।

Avnish Pal
Published on: 11 Jun 2026 7:15 PM IST
Hapur News: हापुड़ में चोरी और चोरी का सामान रखने के दो मामलों में दोषियों को सजा
X

Hapur News

Hapur News: जनपद हापुड़ में चोरी और चोरी के सामान की बरामदगी से जुड़े दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने दोषियों को सजा सुनाते हुए कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। दोनों मामलों में पुलिस द्वारा की गई प्रभावी विवेचना, साक्ष्यों के संकलन और न्यायालय में मजबूत पैरवी के बाद आरोपितों को दोषी ठहराया गया। न्यायालय के इस फैसले को अपराधियों के खिलाफ सख्त संदेश के रूप में देखा जा रहा है।

चोरी की बाइक के साथ पकड़ा गया आरोपी, दो साल की सजा

पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पहला मामला थाना पिलखुवा क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 2018 में पुलिस ने वाहन चेकिंग और संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी के दौरान एक चोरी की बाइक बरामद की थी। मामले की जांच में सामने आया कि बाइक चोरी की थी और उसके संबंध में जिला मेरठ के थाना सरूरपुर क्षेत्र के गांव रामपुर मोती निवासी मोहित का नाम प्रकाश में आया।पुलिस ने आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के दौरान आवश्यक साक्ष्य और प्रमाण एकत्रित किए गए। इसके बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।अपराध स्वीकार करने के आधार पर न्यायालय ने मोहित को दो वर्ष के साधारण कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि दोषी अर्थदंड जमा नहीं करता है तो उसे अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।

चोरी का सामान बरामद होने पर दूसरे आरोपी को भी मिली सजा

दूसरा मामला थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र का है। पुलिस ने चोरी के सामान की बरामदगी के मामले में जिला बरेली के थाना सुभाषनगर क्षेत्र स्थित कांति विहार निवासी ओमपाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।मामले की जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से चोरी का सामान बरामद किया। पुलिस ने साक्ष्यों को संकलित कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सुनवाई के दौरान आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किए जाने पर न्यायालय ने उसे दोषी करार दिया।न्यायालय ने ओमपाल को एक वर्ष एक माह के कारावास तथा तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त सजा भी भुगतनी पड़ सकती है।

अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी

एसपी कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कहा कि जनपद पुलिस अपराध और अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। चोरी, वाहन चोरी और संपत्ति संबंधी अपराधों में शामिल आरोपियों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने कहा कि अपराध करने वाले किसी भी व्यक्ति को कानून से बचने नहीं दिया जाएगा और न्यायालय में मजबूत पैरवी कर दोषियों को सजा दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है।

Avnish Pal
ABOUT THE AUTHOR

Avnish Pal

Next Story