Hapur News: पिलखुवा में कर बकायेदारों को राहत, एकमुश्त समाधान योजना के आवेदन शुरू, ऐसे मिलेगा लाभ

Hapur News: पिलखुवा में संपत्ति कर बकायेदारों के लिए एकमुश्त समाधान योजना शुरू हो गई है। नगर पालिका में ऑफलाइन आवेदन कर योजना का लाभ लिया जा सकता है।

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Published on: 12 Aug 2026 4:36 PM IST
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Hapur News(Photo-Social Media)

Hapur News: पिलखुवा नगर पालिका क्षेत्र में संपत्ति कर के बकायेदारों के लिए राहत भरी खबर है। नगर पालिका ने एकमुश्त समाधान योजना के तहत बकाया संपत्ति कर के निस्तारण के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। योजना का लाभ लेने के इच्छुक करदाताओं को निर्धारित आवेदन पत्र भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ नगर पालिका में जमा करना होगा। नगर पालिका की इस पहल से लंबे समय से संपत्ति कर बकाया रखने वाले लोगों को अपना कर संबंधी बकाया निस्तारित कराने का मौका मिलेगा।

आवेदन पत्र में देनी होगी संपत्ति की पूरी जानकारी

नगर पालिका की ओर से जारी आवेदन पत्र में आवेदक को अपनी व्यक्तिगत और संपत्ति से जुड़ी जानकारी स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी। आवेदन में आवेदक का नाम, पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर, संपत्ति पहचान संख्या, संपत्ति संख्या, वार्ड, जोन, मोहल्ला और संपत्ति का पूरा पता भरना होगा।इसके अलावा आवेदक को एक अप्रैल तक के बकाया कर, ब्याज या अधिभार और कुल बकाया राशि का विवरण भी आवेदन पत्र में दर्ज करना होगा। नगर पालिका अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आवेदन में दी जाने वाली जानकारी सही और दस्तावेजों के अनुरूप होनी चाहिए।

पुराना बिल या भुगतान रसीद लगाना जरूरी

एकमुश्त समाधान योजना के तहत आवेदन करते समय करदाता को अपनी संपत्ति से संबंधित दस्तावेज भी लगाने होंगे। इसके लिए पुराना गृहकर बिल, भुगतान रसीद या संपत्ति कर नोटिस में से कोई एक दस्तावेज आवेदन के साथ लगाया जा सकता है।आवेदक को निर्धारित घोषणा पत्र भरकर उस पर हस्ताक्षर भी करने होंगे। दस्तावेजों और आवेदन पत्र की जांच के बाद ही योजना के तहत आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

गलत जानकारी देने से बचें

कर निर्धारण अधिकारी ऋचा श्रीवास्तव ने बकायेदारों से अपील की है कि वे आवेदन पत्र में सभी जानकारियां सावधानीपूर्वक भरें और जरूरी दस्तावेजों के साथ ही प्रपत्र नगर पालिका में जमा करें। उन्होंने कहा कि आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी न रहे, इसके लिए करदाता अपनी संपत्ति से संबंधित पुराने अभिलेखों को साथ लेकर आवेदन करें।नगर पालिका की ओर से योजना का उद्देश्य बकाया संपत्ति कर की वसूली के साथ-साथ करदाताओं को भी सुविधा उपलब्ध कराना है। लंबे समय से कर जमा नहीं करने वाले संपत्ति मालिकों के लिए यह योजना अपने बकाये का निस्तारण कराने का महत्वपूर्ण अवसर मानी जा रही है।

बकायेदारों में बढ़ी सक्रियता

एकमुश्त समाधान योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद नगर पालिका क्षेत्र में संपत्ति कर बकायेदारों के बीच भी सक्रियता बढ़ने की उम्मीद है। योजना का लाभ लेने के लिए लोगों को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन करना होगा। नगर पालिका प्रशासन ने करदाताओं से अपील की है कि वे अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए समय रहते आवेदन पत्र जमा करें और अपने बकाया कर से संबंधित प्रक्रिया पूरी करें।नगर पालिका अधिकारियों के मुताबिक, योजना का लाभ लेने वाले करदाताओं को आवेदन पत्र में दर्ज जानकारी और लगाए गए दस्तावेजों की जांच के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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