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Hardoi News: सड़क पर वाहन चलाते समय नहीं किया नियमों का पालन तो निरस्त होगा लाइसेंस, फिर होगी ये बड़ी कार्यवाही

Hardoi News: शासनादेश के अनुसार अब जिन वाहन चालकों का तीन बार चलान होगा, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद भी यदि वाहन चालक इस तरह की पुनरावृत्ति करते हैं तो उनके वाहन का पंजीकरण निलंबन व निरस्तीकरण कर दिया जाएगा।

Pulkit Sharma
Published on: 8 Dec 2023 12:59 PM IST
Hardoi News
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सांकेतिक तस्वीर (सोशल मीडिया)

Hardoi News: उत्तर प्रदेश में वाहन चलाने वाले लोगों के लिए नए निर्देश जारी हो गए हैं। निर्देश को न मानने वाले वाहन चालकों का अब चालान तो कटेगा ही साथ ही लाइसेंस भी निरस्त होगा। देश में बढ़ रहे सड़क हादसों को लेकर लगातार सड़क परिवहन मंत्रालय नए-नए प्रयास कर रहा है। साथ ही समय-समय पर विशेष जागरूकता अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। उपसंभागीय परिवहन विभाग सड़क हादसों को रोकने को लेकर गोष्ठियों का भी आयोजन करता है, जिसमें बड़े वाहन चालकों के साथ छोटे वाहन चालकों को भी यातायात के नियमों के प्रति जागरूक किया जाता है।

जागरुकता अभियान के बाद भी जनपद में सड़क हादसों में लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, वही भारी संख्या में लोग घायल हो रहे हैं। दिन पर दिन बढ़ते सड़क हादसों पर देश की सर्वोच्च न्यायालय ने भी चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ऑनबोर्ड सेफ्टी द्वारा दिए गए निर्दोषों के क्रम में रेड लाइट जंपिंग , ओवर स्पीडिंग, ओवर लोडिंग, माल वाहक गाड़ियों में व्यक्तियों को ले जाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग करना व ड्रंकन ड्राइविंग जैसे विभिन्न अपराधों में वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने का निर्देश दिए थे, जिससे कि सड़क हादसों में कमी आ सके और वाहन चालक लाइसेंस निरस्त होने के भय से अपने वाहन को संयम से चलाएं।


यूपी में लागू हो गया आदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के निर्देश के अनुपालन में शासनादेश जारी कर दिया है। शासनादेश के अनुसार अब जिन वाहन चालकों का तीन बार चलान होगा, उनके ड्राइविंग लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद भी यदि वाहन चालक इस तरह की पुनरावृत्ति करते हैं तो उनके वाहन का पंजीकरण निलंबन व निरस्तीकरण कर दिया जाएगा। शासन की ओर से जारी आदेश से वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है।

उपसंभागीय परिवहन विभाग के अधिकारी बताते हैं कि पहले भी इस तरह के मामलों में लाइसेंस के निरस्तीकरण की कार्यवाही होती थी, जिसमें एक महीने से 3 महीने तक लाइसेंस को निरस्त किया जाता था। सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद शासन की ओर से 3 बार चालान होने पर लाइसेंस निरस्त करने के आदेश जारी कर दिए हैं। यह आदेश साथ दिसंबर से लागू हो गए हैं, जिन वाहन चालकों का अब तीन बार से अधिक का चलान होगा उनके लाइसेंस को निरस्त करने की कार्यवाही विभाग की ओर से की जाएगी।




Jugul Kishor

Jugul Kishor

Content Writer

मीडिया में पांच साल से ज्यादा काम करने का अनुभव। डाइनामाइट न्यूज पोर्टल से शुरुवात, पंजाब केसरी ग्रुप (नवोदय टाइम्स) अखबार में उप संपादक की ज़िम्मेदारी निभाने के बाद, लखनऊ में Newstrack.Com में कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं। भारतीय विद्या भवन दिल्ली से मास कम्युनिकेशन (हिंदी) डिप्लोमा और एमजेएमसी किया है। B.A, Mass communication (Hindi), MJMC.

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