Hardoi News: पोस्टपेड व्यवस्था में लौटने पर फिर देनी होगी सिक्योरिटी राशि, बिजली विभाग का नया नियम

Hardoi News: विभाग ने इस नई व्यवस्था को लागू करते हुए साफ कर दिया है कि सिक्योरिटी राशि की वसूली आगामी तीन महीने के बिजली बिलों के साथ की जाएगी।

Pulkit Sharma
Published on: 12 May 2026 2:31 PM IST
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Hardoi News: उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में बिजली विभाग ने पोस्टपेड व्यवस्था से जुड़े उपभोक्ताओं के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। अब जो उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर प्रणाली छोड़कर दोबारा पोस्टपेड व्यवस्था अपनाना चाहते हैं, उन्हें फिर से सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। विभाग ने इस नई व्यवस्था को लागू करते हुए साफ कर दिया है कि सिक्योरिटी राशि की वसूली आगामी तीन महीने के बिजली बिलों के साथ की जाएगी।

नई व्यवस्था लागू होने के बाद घरेलू और व्यावसायिक दोनों तरह के उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ने की चर्चा शुरू हो गई है। खासकर उन लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जिन्होंने पहले ही सिक्योरिटी राशि जमा कर रखी थी।

स्मार्ट मीटर लगने के समय समायोजित हुई थी पुरानी राशि

बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता राजीव भट्ट ने बताया कि जब स्मार्ट मीटर लगाए गए थे, उस समय उपभोक्ताओं की पहले से जमा सिक्योरिटी राशि को प्रीपेड टैरिफ में समायोजित कर दिया गया था।

उन्होंने बताया कि हाल ही में जारी शासनादेश के अनुसार यदि कोई उपभोक्ता दोबारा पोस्टपेड व्यवस्था में लौटता है तो उसे नई सिक्योरिटी राशि जमा करनी होगी। विभाग अब उसी आदेश के तहत कार्रवाई कर रहा है।

घरेलू और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए अलग राशि तय

विभाग की ओर से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 रुपये और व्यावसायिक उपभोक्ताओं के लिए 1000 रुपये सिक्योरिटी राशि निर्धारित की गई है।

हालांकि विभाग का कहना है कि उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए यह राशि एकमुश्त नहीं ली जाएगी। इसे तीन महीने के बिजली बिलों में जोड़कर वसूला जाएगा ताकि लोगों पर अचानक ज्यादा आर्थिक दबाव न पड़े।

दोबारा भुगतान को लेकर उपभोक्ताओं में सवाल

नई व्यवस्था के सामने आने के बाद कई उपभोक्ता सवाल उठा रहे हैं कि जब उन्होंने पहले ही सिक्योरिटी राशि जमा की थी तो अब दोबारा भुगतान क्यों कराया जा रहा है।

वहीं बिजली विभाग का कहना है कि यह प्रक्रिया शासन के नए निर्देशों के तहत लागू की जा रही है और सभी उपभोक्ताओं को इसका पालन करना होगा।

शिकायत होने पर इन कार्यालयों में कर सकते हैं संपर्क

अधीक्षण अभियंता राजीव भट्ट ने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को स्मार्ट मीटर, बिलिंग या पोस्टपेड व्यवस्था से जुड़ी किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वह संबंधित अधिशासी अभियंता कार्यालय या एसडीओ कार्यालय में संपर्क कर सकता है। उन्होंने बताया कि विभागीय अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि उपभोक्ताओं को ज्यादा परेशानी न हो।

विभाग ने जारी किए हेल्पलाइन नंबर

बिजली विभाग ने उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। उपभोक्ता मोबाइल नंबर 91766903409 और हेल्पलाइन नंबर 1912 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

नई व्यवस्था के बाद अब बड़ी संख्या में उपभोक्ता यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि पोस्टपेड व्यवस्था में लौटने पर उन्हें कितना अतिरिक्त भुगतान करना होगा और इसका उनके मासिक बिजली बिल पर कितना असर पड़ेगा।

Priya Singh Bisen

Priya Singh Bisen

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