Hardoi News: बिना टिकट यात्रा पर सख्ती, 1 जुलाई से दोगुना जुर्माना

Hardoi News: भारतीय रेलवे ने बिना टिकट और गलत श्रेणी में यात्रा करने वालों पर कार्रवाई सख्त की, 1 जुलाई 2026 से न्यूनतम जुर्माना 250 से बढ़कर 500 रुपये होगा।

Pulkit Sharma
Published on: 19 Jun 2026 6:48 PM IST
double fine for travel without ticket
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बिना टिकट यात्रा पर सख्ती, 1 जुलाई से दोगुना जुर्माना (Photo- Newstrack)

Hardoi News: रेल यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहा है। भारतीय रेलवे ने बिना टिकट यात्रा करने और निर्धारित श्रेणी से अलग कोच में सफर करने वाले यात्रियों के खिलाफ कार्रवाई को और सख्त बनाने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत 1 जुलाई 2026 से ऐसे मामलों में लगाए जाने वाले न्यूनतम जुर्माने की राशि बढ़ा दी जाएगी। इसका असर हरदोई समेत देशभर के रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में देखने को मिलेगा।

बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना 500 रुपये

अब तक बिना टिकट यात्रा करते हुए पकड़े जाने या सामान्य टिकट लेकर स्लीपर अथवा उच्च श्रेणी के डिब्बों में सफर करने पर यात्रियों से न्यूनतम 250 रुपये का दंड वसूला जाता था। रेलवे प्रशासन ने इस राशि को बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है। इसके अलावा यात्रा दूरी और किराए के अनुसार अन्य देय शुल्क भी पहले की तरह वसूले जाएंगे। रेलवे अधिकारियों के अनुसार यह बदलाव रेल अधिनियम 1989 के प्रावधानों में किए गए संशोधनों और जन विश्वास अधिनियम 2026 के तहत लागू नई व्यवस्था का हिस्सा है। विशेष रूप से धारा 137 और धारा 138 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम दंड राशि में वृद्धि की गई है, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

हरदोई रेलवे स्टेशन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री लखनऊ, दिल्ली, बरेली, शाहजहांपुर और अन्य प्रमुख शहरों के लिए यात्रा करते हैं। त्योहारों, छुट्टियों और भीड़भाड़ के समय कई यात्री बिना आरक्षण के स्लीपर कोच में प्रवेश कर जाते हैं या बिना टिकट यात्रा करते पाए जाते हैं। ऐसे यात्रियों पर अब पहले की तुलना में अधिक आर्थिक बोझ पड़ेगा। रेल प्रशासन ने टिकट जांच करने वाले कर्मचारियों, टीटीई और स्टेशन स्टाफ को नए नियमों के प्रभावी पालन के निर्देश जारी कर दिए हैं।

यात्रा शुरू करने से पहले वैध टिकट अवश्य लें

रेलवे की कोशिश है कि यात्रियों में टिकट लेकर यात्रा करने की आदत को बढ़ावा दिया जाए और ट्रेनों में अनधिकृत यात्रा पर रोक लगाई जा सके।अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले वैध टिकट अवश्य लें और जिस श्रेणी का टिकट हो, उसी श्रेणी में सफर करें। नियमों की अनदेखी अब जेब पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि 1 जुलाई से रेलवे का अभियान और अधिक सख्त होने जा रहा है।

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