Hardoi News: रेलवे में नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, 20 जून से लागू हुए नए जुर्माने

Hardoi News: बिना टिकट यात्रा, धूम्रपान, महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश और उपद्रव जैसी गतिविधियों पर रेलवे ने जुर्माना बढ़ाया, नए नियम 20 जून से लागू हुए।

Pulkit Sharma
Published on: 20 Jun 2026 3:14 PM IST
railways will become more expensive, new fines implemented from June 20
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रेलवे में नियम तोड़ना पड़ेगा महंगा, 20 जून से लागू हुए नए जुर्माने (Photo- Newstrack)

Hardoi News: रेल यात्रियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। भारतीय रेल ने बिना टिकट यात्रा, रेलवे परिसर में अव्यवस्था फैलाने, धूम्रपान करने, महिला कोच में अनधिकृत प्रवेश करने समेत विभिन्न रेलवे अपराधों पर लगाए जाने वाले जुर्मानों में संशोधन कर दिया है। रेल मंत्रालय के निर्देशों के तहत नए दंड प्रावधान 20 जून 2026 से पूरे देश में लागू हो गए हैं।

मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक की ओर से जारी जानकारी में बताया गया कि इन बदलावों का उद्देश्य रेल यात्राओं को अधिक सुरक्षित, स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है। रेलवे बोर्ड द्वारा जारी आदेश के अनुसार रेलवे अधिनियम, 1989 की कई धाराओं में संशोधन किया गया है। अब किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर जारी या स्थानांतरित टिकट पर यात्रा करते हुए पकड़े जाने पर टिकट जब्त किया जाएगा और न्यूनतम 500 रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूला जाएगा।

रेलवे स्टेशन और परिसरों में फेरी लगाने या भीख मांगने जैसी गतिविधियों पर भी सख्ती बढ़ाई गई है। ऐसे मामलों में 2,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा। वहीं नशे की हालत में यात्रा करना, उपद्रव करना, थूकना या अभद्र भाषा का प्रयोग करना भी महंगा पड़ेगा। इसके लिए 1,000 रुपये का दंड निर्धारित किया गया है, जबकि बार-बार नियम तोड़ने वालों पर 5,000 रुपये तक का जुर्माना या कारावास की कार्रवाई भी हो सकती है।

ट्रेन या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते पाए जाने पर 2,000 रुपये का दंड देना होगा

रेलवे के यात्री क्षेत्रों में बिना अनुमति प्रवेश करने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा। ट्रेन या स्टेशन परिसर में धूम्रपान करते पाए जाने पर 2,000 रुपये का दंड देना होगा। इसके अलावा महिला कोच या आरक्षित सीटों पर अनधिकृत रूप से यात्रा करने वाले पुरुष यात्रियों पर 2,500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।रेलवे ने खतरनाक या आपत्तिजनक वस्तुओं को साथ लेकर यात्रा करने वालों के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया है।

ऐसे मामलों में न्यूनतम 10,000 रुपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे वैध टिकट के साथ यात्रा करें और सभी नियमों का पालन करें, ताकि सभी को सुरक्षित, सुगम और अनुशासित रेल यात्रा का लाभ मिल सके। भारतीय रेल का कहना है कि यह कदम यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को बेहतर बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण प्रयास है।

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