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Jalaun News: जालौन में मामा की हत्या के मामले में भांजे को सात साल की सजा, 10 हजार रुपये जुर्माना
Jalaun News: जालौन के कालपी में मामा मोहर सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या करने के मामले में अदालत ने भांजे करन सिंह को दोषी ठहराया है। अपर जिला जज प्रथम ने दोषी को सात साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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Jalaun News: जालौन के कालपी कोतवाली क्षेत्र में करीब छह साल पहले मामा पर कुल्हाड़ी से हमला कर उनकी हत्या करने के मामले में अदालत ने आरोपी भांजे को दोषी ठहराया है। अपर जिला जज प्रथम सतीश चंद्र द्विवेदी ने शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद दोषी को सात साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही, उस पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
अभियोजन के अनुसार, हरकूपुर गांव निवासी मुकेश कुमार ने कालपी कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उनके चाचा मोहर सिंह खाना खाने के बाद अपने भांजे करन सिंह के घर सोने चले गए थे। करन सिंह गांव में मकान बनाकर रह रहा था। आरोप है कि घटना वाली रात करीब 12 बजे करन सिंह के घर से चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि करन सिंह छत पर मोहर सिंह पर कुल्हाड़ी से हमला कर रहा था। परिजनों को आता देख आरोपी मौके से फरार हो गया।परिजन गंभीर रूप से घायल मोहर सिंह को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले गए, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मुकेश कुमार ने पुलिस को बताया था कि मोहर सिंह और करन सिंह के बीच मामा-भांजे का रिश्ता था। आरोप था कि करन सिंह अक्सर खाने-पीने के लिए रुपये मांगता रहता था।
इस मामले में कालपी कोतवाली पुलिस ने 23 फरवरी 2020 को करन सिंह के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की थी। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान वादी समेत अन्य गवाहों के बयान दर्ज किए गए और साक्ष्य प्रस्तुत किए गए।शनिवार को सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने करन सिंह को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए सात साल के कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।


