Jalaun News: आठ वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में पिता को उम्रकैद, सात साल बाद आया फैसला

Jalaun News: जालौन में आठ वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में सात साल बाद अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए पिता को आजीवन कारावास की सजा दी। आरोपी ने पहले झूठे आरोप लगाए थे, लेकिन जांच में सच सामने आ गया।

Afsar Haq
Published on: 6 July 2026 8:07 PM IST
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Jalaun News: आठ वर्षीय बेटी की हत्या के मामले में अदालत ने सात साल बाद बड़ा फैसला सुनाया है। अपर जिला जज ने दोषी पिता को आजीवन कारावास और 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने पहले गांव के दो लोगों को झूठा फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस जांच में सच्चाई सामने आ गई।

कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम बिजवाहा निवासी लाखन सिंह द्वारा अपनी आठ वर्षीय पुत्री संगीता की हत्या के मामले में न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास एवं 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह फैसला घटना के करीब सात साल बाद आया।अभियोजन के अनुसार, लाखन सिंह ने 9 जून 2019 को पुलिस को तहरीर देकर बताया था कि उसकी आठ वर्षीय पुत्री संगीता 8 जून की शाम गांव में खेलने गई थी और वापस नहीं लौटी। अगले दिन उसका शव गांव के बाहर मातादीन के खेत की झाड़ियों में मिला। लाखन ने गांव के मोतीलाल और जाहर सिंह उर्फ बलवान पर रंजिश के चलते बेटी की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था।

जांच के दौरान मामला पूरी तरह पलट गया। गांव के निवासी आल्हा सिंह ने पुलिस को बताया कि घटना वाली शाम उसने लाखन सिंह को अपनी बेटी के साथ चबूतरे पर मारपीट करते देखा था। रोकने पर वह बच्ची को घर के अंदर ले गया था। इस सूचना के आधार पर पुलिस ने लाखन से कड़ी पूछताछ की, जिसमें उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपी ने बताया कि गुस्से में उसने बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी थी और खुद को बचाने के लिए गांव के दो लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा दिया।पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और विवेचना पूरी कर 29 अगस्त 2019 को न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। सुनवाई पूरी होने के बाद अपर जिला जज राजीव सिंह ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर लाखन सिंह को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास तथा 17 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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Afsar Haq

वरिष्ठ संवाददाता, जालौनafsarhaq@newstracksite.vocalwire.com

अफसर हक वरिष्ठ पत्रकार हैं और 2015 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वह दैनिक जागरण, हिन्दुस्तान, अमर उजाला और लोक भार्ती जैसे प्रतिष्ठानों से जुड़े रहे हैंं। आपने विभिन्न विषयों पर धारदार रिपोर्टिंग से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है।

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