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Jalaun News: 9 किलो हेरोइन बरामदगी में दो दोषियों को 20 साल की सजा
Jalaun News: जालौन के आटा टोल प्लाजा पर ट्रक से 9 किलो हेरोइन बरामदगी मामले में गैंगस्टर कोर्ट ने दो दोषियों को 20-20 साल की सजा व 2-2 लाख का जुर्माना सुनाया।
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Jalaun News: आटा टोल प्लाजा पर ट्रक से करीब नौ किलो हेरोइन बरामद होने के मामले में गैंगस्टर कोर्ट के विशेष न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने मंगलवार को दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों पर दो-दो लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। वहीं, पर्याप्त साक्ष्य न मिलने पर तीसरे आरोपी को दोषमुक्त कर दिया गया।
विशेष लोक अभियोजन अधिकारी शिवदास पाण्डेय ने बताया कि 26 अक्तूबर 2021 को केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो को सूचना मिली थी कि ट्रक संख्या आरजे 08 बीए 7186 से मादक पदार्थ की तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर टीम ने आटा टोल प्लाजा पर ट्रक को रोककर तलाशी ली। तलाशी के दौरान ट्रक की स्टेपनी में छिपाकर रखा करीब नौ किलो हेरोइन बरामद हुआ था।
मामले में ट्रक सवार दिलखुश निवासी वारोहता, प्रतापगढ़, राजस्थान और ताराचंद्र निवासी काचरिया, मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के आधार पर दीपक चौहान निवासी मध्य प्रदेश को भी मामले में आरोपी बनाया गया।मंगलवार को अदालत में मामले की सुनवाई पूरी हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक शिवदास पाण्डेय ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध करने के लिए जोरदार पैरवी की, जबकि बचाव पक्ष की ओर से देवेंद्र सिंह तोमर ने अपना पक्ष रखा।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद विशेष न्यायाधीश भारतेंदु सिंह ने दिलखुश और ताराचंद्र को दोषी माना। अदालत ने दोनों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास के साथ दो-दो लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं, दीपक चौहान के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर उसे बरी कर दिया गया।


