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Jalaun News: जालौन में शादी अनुदान योजना के आवेदनों के त्वरित निस्तारण के डीएम ने दिए निर्देश
Jalaun News: जालौन में जिलाधिकारी ने शादी अनुदान योजना के तहत लंबित आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए हैं। बैठक में पात्र लाभार्थियों को समय पर लाभ देने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया।
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Jalaun News: आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों के विवाह में मददगार बनने वाली शादी अनुदान योजना को लेकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने अधिकारियों को आवेदनों का समयबद्ध और पारदर्शी निस्तारण करने के निर्देश दिए।बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में वर्चुअल माध्यम से आयोजित सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति शादी अनुदान योजना की स्वीकृति समिति की बैठक में डीएम ने कहा कि पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिलना चाहिए और उन्हें अनावश्यक रूप से कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।
बैठक में विकासखंड और तहसीलवार लंबित आवेदनों की समीक्षा की गई। ग्रामीण क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग के 68 तथा अनुसूचित एवं सामान्य वर्ग के 43 आवेदन लंबित पाए गए। वहीं शहरी क्षेत्रों में पिछड़ा वर्ग के 7 और अनुसूचित एवं सामान्य वर्ग के 19 आवेदन लंबित हैं। जिलाधिकारी ने सभी लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में योजना के तहत सभी वर्गों के लिए 1617 लाभार्थियों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जबकि 323.40 लाख रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है।
वर्तमान में 429 लाभार्थियों के लिए 85.80 लाख रुपये की धनराशि आवंटित की जा चुकी है।डीएम ने बताया कि शहरी क्षेत्र में वार्षिक आय 56,460 रुपये और ग्रामीण क्षेत्र में 46,080 रुपये से कम होने पर ही लाभ मिलेगा। विवाह के समय पुत्री की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होना अनिवार्य है। साथ ही निराश्रित महिलाओं और दिव्यांग आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी।


