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Jalaun News: जालौन में तीन लोगों को सुनाई गई 20-20 वर्ष की सजा, 1 लाख 70 हजार का लगा जुर्माना 17 माह में आया फैसला

Jalaun News: मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। जिसमें गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को 20-20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

Afsar Haq
Published on: 12 Nov 2024 8:20 PM IST
Jalaun News
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Jalaun News: जालौन में जिला सत्र न्यायालय ने अपहरण व पॉक्सो एक्ट मामले में महिला सहित तीन लोगों को 20-20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद फैसला सुनाया और आरोपियों पर एक लाख 70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतने पड़ेगी। मामेल में फैसला 17 माह में आया है।

पूरे मामले की जानकारी देते हुए शासकीय अधिवक्ता में बताया कि एट थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी मां ने पुलिस को 4 जून 2023 को तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि 28 मार्च 2023 को उसकी नाबालिग 17 वर्षीय पुत्री को डोलू उर्फ मानवेंद्र व देवेंद्र बहला फुसलाकर अपने साथ लिवा ले गए हैं। जबकि उनकी सहायता देवेंद्र की पत्नी लक्ष्मी ने की थी। इसके बाद पुलिस ने अपहरण व पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया था। यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था।

मंगलवार को मामले की सुनवाई पूरी हुई। जिसमें गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोप सिद्ध हो जाने के बाद विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद कमर ने फैसला सुनाते हुए तीनों दोषियों को 20-20 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने एक लाख 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना न अदा करने पर आरोपियों को अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।

Shalini singh

Shalini singh

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