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Jhansi News: अपहरण व लूटकांड के तीन आरोपियों को छह-छह साल का कारावास
Jhansi News: झांसी कोर्ट ने हाईवे लूट के दोषियों को सजा सुनाई। वहीं BHEL में फर्जी नौकरी, हत्या के साक्ष्य मिटाने और दलित पर हमले के आरोपियों की जमानत खारिज की।
Jhansi Court News
Jhansi News: न्यायालय ने दस साल पूर्व मऊरानीपुर राजमार्ग पर ट्रक चालक का अपहरण कर बॉलरों गाड़ी में डालकर ले जाने वाले लुटेरों पर आरोप सिद्ध होने पर तीन अभियुक्तों को छह - छह साल का कारावास ओर 15 -15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।विशेष शासकीय अधिवक्ता विपिन कुमार मिश्रा ने बताया कि कुशी नगर निवासी राम प्रताप ने सदर बाजार थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह ट्रक चालक है, 17/18/ जुलाई 2015 की रात वह ट्रक में भगवंत पुरा से गिट्टियां भरकर झांसी की तरफ आ रहा था।
तभी रास्ते में एक बोलोरो गाड़ी उसके ट्रक के आगे आ गई और उसकी गाड़ी रोक कर उसमें सवार दो युवक नीचे उतरे और उसे ट्रक से नीचे खींच कर मारपीट करते हुए उसकी जेब से पंद्रह हजार रुपए निकाल कर उसे गाड़ी में डालकर ले गए, आगे जाकर मऊरानीपुर तिराहे पर फेंककर भाग गए। इस मामले में पुलिस ने कोतवाली निवासी जितेंद्र रैकवार, लक्ष्मण कुशवाहा, अरविंद श्रीवास को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से ट्रक चालक से लूटी गई रकम बरामद कर जेल भेज दिया था। बाद में आरोप पत्र दाखिल किया गया था।न्यायालय ने आज सुनवाई के दौरान तीनों आरोपियों पर लूट का आरोप सिद्ध होने पर तीनों को छह - छह साल का कारावास और पंद्रह - पंद्रह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।
बीएचईएल में नौकरी लगवाने के नाम पर लाखों रुपए हड़प करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
बीएचईएल में नौकरी लगवाने के नाम पर लोगों को फर्जी दस्तावेज देकर लाखों रुपए हड़पने वाले 420 को न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया हैअभियोजन की ओर पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि बबीना के ग्राम खेलार स्थित भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स के अपर महाप्रबंधक प्रसन्ना अरविंद वैध ने बबीना थाना में प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल के नाम से फर्जी लेटर हेड कूट रचित हस्ताक्षर कर इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य में नियुक्ति का विज्ञापन
प्रसारित करना तथा 26 जुलाई 2026 को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल में टी एन ई विभाग में तैनात संतन शरण वरिष्ठ प्रबंधक के मोबाइल पर जिला बांदा के अमरा निवासी संजय कुमार ने फोन करके बताया कि उसे व उसके अन्य आठ दस साथियों को सीपरी बाजार के आवास विकास कॉलोनी निवासी नरेंद्र प्रताप पटेल उर्फ नरेंद्र प्रताप सिंह ने उन्हें भेल में अलग अलग पोस्ट पर नौकरी का ज्वाइनिंग लेटर दिया था जिसके संबंध में उन्होंने सभी से एक एक लाख रुपए लिया था। जब उन प्रपत्रों की जांच की गई तो वह लेटर हेड, हस्ताक्षर, शील मोहर और ज्वाइनिंग लेटर फर्जी कूट रचित पाए गए। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। आज आरोपी की और से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
हत्या कर शव जलाने के साक्ष्य मिटाने वाले आरोपी को न्यायालय ने जमानत देने से इनकार किया
न्यायालय सत्र न्यायाधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने तीन माह पूर्व उलदन थाना क्षेत्र में एक वृद्धा की हत्या कर साक्ष्य मिटाने के आरोप में मोबाइल सीडीआर के आधार पर आरोपी ग्राम बंगरा निवासी प्रमोद कुशवाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। जिसे आज न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि अखिलेश कुशवाह ने 9 मई 2026 को उलदन थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी मां लाड कुंवर देर शाम फोन पर बात करते हुए घर से निकल गई थी इसके बाद घर लौट कर नहीं आई। अगले दिन जब उसकी खोजबीन की तो उसका शव पठा करका के पास खेत में नाले के किनारे जला हुआ मिला मिला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया था।
वही वृद्धा की हत्या करके हत्या के साक्ष्य मिटाने शव को जलाने के मामले में अज्ञात की तलाश जारी थी। जिसे पुलिस ने मोबाइल सीडीआर के आधार पर और अन्य साक्ष्य के आधार पर प्रमोद कुशवाह का नाम प्रकाश में आने के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी प्रकाश कुशवाह की और से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।
दलित पर हमला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज
न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण झांसी नेत्रपाल सिंह की अदालत ने दलित मजदूर पर प्राण घातक हमला करने वाले आरोपी की जमानत खारिज कर दी है।शासकीय अधिवक्ता केशवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि थाना बरुआ सागर में 11अगस्त 2026 को दलित मजदूर मलखान अहिरवार ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उस पर जान लेवा हमला करने और लाठी डंडा से पीट पीट कर पैर तोड़ दिया है। हमला करने वाले आरोपी मध्यप्रदेश के संदरी जिला निवाड़ी निवासी रामपाल यादव है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया था। आज आरोपी की ओर से न्यायालय में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने जमानत देने से इनकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।


