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Jhansi News : किशोरी से दुष्कर्म में दोष सिद्ध, आरोपी को दस वर्ष की सजा और एक लाख अर्थदंड
Jhansi News : झांसी में किशोरी से दुष्कर्म के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपये अर्थदंड सुनाया
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Jhansi News: न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या तीन झांसी कनिष्क सिंह की अदालत ने 16 वर्षीय किशोरी से चार वर्ष पूर्व दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोष सिद्ध होने पर दस वर्ष की सजा और एक लाख रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक चंद्र प्रकाश शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि 7 अप्रैल 2022 को एक व्यक्ति ने चिरगांव थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर के बाहर काम कर रही थी तभी ग्राम बझेरा निवासी ओम प्रकाश मौका पाकर वहां आया और उसकी पुत्री को उठाकर अपने साथ घर पर ले गया जहां
उसने पुत्री के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने के बाद किसी से शिकायत करने पर उसे जान से मारने की धमकी देकर भगा दिया। घर पहुंची उसकी पुत्री ने रोते बिलखते यह बात अपनी मां को बताई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय में चल रही सुनवाई के दौरान गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोपी पर दुष्कर्म का आरोप सिद्ध हो गया। न्यायालय ने आज आरोपी को दस वर्ष की सजा एक लाख रूपये अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है। साथ ही अर्थदंड अदा नहीं करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश सुनाया है।
Jhansi News: रेलवे बैंडर की गोली मारकर हत्या के आरोपी को नहीं मिली जमानत
झांसी। रेलवे में बैंडर की माह जनवरी में गोली मारकर हत्या करने वाले आरोपी को न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।अभियोजन की और से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह, एडीजीसी प्रीति चतुर्वेदी ने जानकारी देते हुए बताया कि चेन्नई एक्सप्रेस ट्रेन में ठेकेदार के द्वारा बैंड्रिग का कार्य करने वाले जगभान सिंह कुशवाह अपना पुलिस वेरिफिकेशन कराने के लिए जिला ललितपुर तालबेहट तराई फाटक अपने निज आवास आया था। पुलिस वेरिफिकेशन कराकर वह वापस अपनी ड्यूटी जाने के लिए झांसी आया।
यहां वह पुलिया नंबर नौ अपने रिश्तेदार के यहां रुक गया था। इसके बाद देर रात वह रेलवे स्टेशन जाने के लिए निकला। तभी उसके साथी मध्यप्रदेश के जिला शिवपुरी भौंती निवासी शिव कुमार लोधी ओर उसके साथी जगभान को पार्टी करने के लिए पुलिया नंबर जाने वाले मार्ग पर मंदिर के पीछे झाड़ियों में ले गए। जहां सभी ने शराब पार्टी की उसके बाद जगभान की गोली मारकर हत्या कर दी थी। घटना की जानकारी नवाबाद पुलिस को एक फरवरी को मिली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया था। आज आरोपी शिव कुमार लोधी की ओर से न्यायालय में जमानत याचिका प्रस्तुत की गई जिसका अभियोजन ने विरोध किया। न्यायालय ने आरोपी को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।


