Jhansi News: गलत काम करने की नीयत से मासूम का अपहरण करने वाले को सात वर्ष की सजा, बीस हजार अर्थदंड

Jhansi News: झांसी की विशेष पॉक्सो अदालत ने 6 साल पुराने मासूम के अपहरण और कुकर्म के प्रयास के मामले में आरोपी हृदेश रिछारिया को दोषी करार देते हुए 7 साल की जेल और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

Gaurav kushwaha
Published on: 13 May 2026 7:14 PM IST
Jhansi News: गलत काम करने की नीयत से मासूम का अपहरण करने वाले को सात वर्ष की सजा, बीस हजार अर्थदंड
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Jhansi News: विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने छ वर्ष पूर्व सात साल के मासूम का अपहरण कर उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास के आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर उसे सात साल की जेल ओर बीस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

अभियोजन की ओर से पैरवी कर रहे विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जून 2019 को एक व्यक्ति ने थाना बरुआ सागर में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि मऊरानीपुर के ग्राम चुरारा निवासी हृदेश रिछारिया ने गलत काम करने के इरादे से घर के बाहर खेल रहे उसके साथ वर्षीय पुत्र का अपहरण कर लिया ओर उसे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ कुकर्म करने का प्रयास किया। पुत्र के चीखने चिल्लाने पर आस पास के लोग मौके पर पहुंच गए तो आरोपी जान से मारने की धमकी देकर भाग निकला। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज कर इसके खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के दौरान दोनों पक्ष की दाखिले सुनी। सुनवाई के बाद आरोपी पर दोष सिद्ध होने पर न्यायालय ने उसे सात साल की सजा ओर बीस हजार रुपए अर्थदंड अदा करने का फैसला सुनाया है।

Shivam

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Shivam is a multimedia journalist.

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