झांसी में गैंगस्टर को आठ साल की सजा, गांजा तस्कर समेत कई दोषियों पर भी कोर्ट ने लगाया जुर्माना

Jhansi News: झांसी की विभिन्न अदालतों ने गैंगस्टर एक्ट, गांजा रखने, सड़क हादसों, चाकू रखने, बिजली चोरी और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामलों में कई अभियुक्तों को दोषी ठहराया है।

Gaurav kushwaha
Published on: 6 Nov 2026 9:02 PM IST
झांसी में गैंगस्टर को आठ साल की सजा, गांजा तस्कर समेत कई दोषियों पर भी कोर्ट ने लगाया जुर्माना
X

Jhansi News

Jhansi News: एडीजे - 2 / स्पेशल गैंगस्टर एक्ट कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी मानते हुए अभियुक्त को आठ साल का कारावास एवं पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।चिरगांव थाने की पुलिस ने संगठित गिरोह बनाकर आमजन को धमकी देने व मारपीट करने के आऱोप में दतिया के रिछरा पाठक के पास रहने वाले पर्वत उर्फ पर्वत सिंह के खिलाफ 2/3 गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई थी। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। इसी क्रम में अदालत ने गैंगस्टर एक्ट में दोषी मानते हुए अभियुक्त को आठ साल का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर सात दिन का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

गांजा रखने पर दो साल का कारावास

एडीजे एनडीपीएस एक्ट में गांजा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को दो साल का कारावास व पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि उल्दन थाने की पुलिस ने डॉ राममनोहर लोहिया इंटर कालेज बंगरा के पास से टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र के नजरगंज में रहने वाले रोहित कुमार को छह सौ ग्राम गांजा बरामद किया गया था। गिरफ्तार किए गए अभियुक्त को अदालत में पेश किया। यहां से उसे जेल भेजा गया था। बाद में आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया गया था। इसी क्रम में अदालत ने गांजा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को दो साल के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को दो माह का साधारण कारावास भुगतना होगा।

सड़क हादसे में 1250 का अर्थदंड

जेएम द्वितीय ने सड़क हादसे के मामले में अभियुक्त को 1250 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि बड़ागांव थाना क्षेत्र के चंद्रपुरा निवासी नाथूराम प्रजापति ने 2 फरवरी 2006 ने बड़ागांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि टैक्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर उसके बेटे को टक्कर मार दी थी जिससे उसका बेटे घायल हो गया था। पुलिस ने बड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाले रघुवीर पाल के खिलाफ दफा 279, 337, 184 एमवी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया था। इसी क्रम में अदालत ने सड़क हादसे में दोषी मानते हुए दफा 279 में पांच सौ रुपए, 337 में 250 रुपए, 184 एमवी एक्ट में पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर तीन दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

वहीं, स्पेशल जेएम प्रथम ने सड़क हादसे के मामले में दोषी मानते हुए निवाड़ी के पूंछी करगुंवा के पास रहने वाले शिवचरण को न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि बरुआसागर थाने की पुलिस ने शिवचरण के खिलाफ दफा 279,337 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। उधर, न्यायालय जेएम गरौठा ने सड़क हादसे में दोषी मानते हुए अभियुक्त औरैया निवासी पिंटू कहार को छह माह का कारावास व 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि गुरसरांय थाने की पुलिस ने पिंटू के खिलाफ दफा 279,337,338,427, 84 एमवी एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। वहीं, स्पेशल जेएम ने फतेहपुर के घरियारी निवासी कुलदीप को दफा 279,337 में दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि चिरगांव पुलिस ने कुलदीप के खिलाफ सड़क हादसे का मुकदमा दर्ज किया था। वहीं, न्यायालय जेएम स्पेशल ने सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के भोजला निवासी रामसिंह को दफा 279 ,337, 338 में दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 3500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि बड़ागांव थाने की पुलिस ने रामसिंह के खिलाफ सड़क हादसे का मुकदमा दर्ज किया था।

चाकू रखने पर एक हजार का अर्थदंड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सीपरी बाजार थाना क्षेत्र में रहने वाले भगवत रायकवार को चाकू रखने के आरोप में दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई सजा व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि कोतवाली पुलिस ने भगवत रायकवार को चाकू रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

विद्युत चोरी पर पांच सौ रुपए का अर्थदंड

एसीजे/एसडी-2 ने चिरगांव थाना क्षेत्र के तालाबपुरा मोहल्ले में रहने वाले सुनील कुमार दुबे को विद्युत अधिनियम में दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि चिरगांव थाने की पुलिस ने सुनील दुबे के खिलाफ 39/40 विद्युत अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया था।

सरकारी संपत्ति का नुकसान करने पर एक हजार का अर्थदंड

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने सरकारी संपत्ति का नुकसान करने पर कोतवाली थाना क्षेत्र के बंगला घाट मोहल्ले में रहने वाले राजकुमार यादव को न्यायालय उठने तक की सजा व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि कोतवाली पुलिस ने राजकुमार यादव के खिलाफ दफा 427 संपत्ति का नुकसान करने का मुकदमा दर्ज कराया था।

शराब रखने पर छह माह का कठोर कारावास

झांसी। न्यायालय एसीजेएम रेलवे कोर्ट ने शराब रखने के आरोप में दोषी मानते हुए जालौन के थाना सिरसाकलार के ग्राम रिनिया निवासी जनक सिंह उर्फ लल्लू को छह माह का कठोर कारावास व पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर पांच दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मालूम हो कि राजकीय रेलवे पुलिस ने जनक सिंह उर्फ लल्लू को शराब की बोतलों समेत गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

बिहार के गैंग सरगना को पांच दिन का कारावास

न्यायालय एसीजेएम रेलवे कोर्ट ने गैंग बनाकर स्टेशन पर चोरी का वारदात को अंजाम देने वाले अभियुक्त को 14 अभियोगों में जेल में बितायी गई अवधि व एक हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंडा अदा न करने पर पांच दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।मालूम हो कि राजकीय रेलवे पुलिस ने विभिन्न तिथियों में बिहार के जिला मुंगेर के तोपखाना बाजार कटहर के पास रहने वाले रविश पासवान को ट्रेनों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके पास से चोरी का माल बरामद किया गया था।

Gaurav kushwaha
ABOUT THE AUTHOR

Gaurav kushwaha

Jhansi - Reportergauravkushwaha.newstrackpr@gmail.com
Next Story