Jhansi News: झांसी में चार मामलों में अदालत के फैसले, पॉक्सो आरोपी को पांच साल की सजा

Jhansi News: झांसी में अदालत ने तीन वर्षीय बच्ची से छेड़खानी के दोषी 70 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल की सजा सुनाई। वहीं मारपीट, गांजा और तमंचा रखने के मामलों में भी आरोपियों को दंडित किया गया।

Gaurav kushwaha
Published on: 8 Sept 2026 9:11 PM IST
Jhansi News: झांसी में चार मामलों में अदालत के फैसले, पॉक्सो आरोपी को पांच साल की सजा
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Jhansi News: न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने तीन वर्ष पूर्व तीन वर्षीय बालिका के साथ छेड़खानी करने के आरोप में दोष सिद्ध होने पर 70 वर्षीय व्यक्ति को पांच साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।विशेष शासकीय अधिवक्ता विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि एक व्यक्ति ने 10 अगस्त 2023 को बड़ागांव थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया गया था कि उसकी तीन वर्षीय पुत्री को ग्राम लिधौरा निवासी देव प्रसाद (70) बेर दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया था।

इसके बाद वह उसे एक कमरे में ले गया और उसके साथ छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने लगा। पुत्री के शोर मचाने पर उसकी मां मौके पर पहुंची तो घटना की जानकारी हुई। आरोप है कि आरोपी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसके बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी देव प्रसाद पर आरोप सिद्ध होने के बाद अदालत ने उसे पांच साल के कारावास और दस हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

दलित को पीटने पर दो साल का कठोर कारावास

न्यायालय एससी/एसटी एक्ट ने दलित व्यक्ति के साथ मारपीट और जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने के मामले में आरोपी को दो साल के कठोर कारावास और चार हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। मऊरानीपुर थाना क्षेत्र के ग्राम भकौरा निवासी गजेंद्र कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह घर के बाहर खड़ा था। इसी दौरान गांव का रहने वाला मोहन सिंह वहां आया और उसके साथ गाली-गलौज करने लगा। मना करने पर आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए अपमानित किया। विरोध करने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से चला गया। पुलिस ने मोहन सिंह के खिलाफ धारा 323, 504, 506 और एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था। सुनवाई के बाद अदालत ने उसे दोषी मानते हुए सजा सुनाई।

दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा

न्यायालय एसीजे (जेडी)-02 ने कोतवाली थाना क्षेत्र के रिनिया, कानपुर निवासी मीनू तिवारी को 500 ग्राम गांजा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। चिरगांव थाना पुलिस ने मीनू तिवारी को गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। वहीं, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, गरौठा ने तमंचा रखने के आरोप में दोषी पाए जाने पर एरच थाना क्षेत्र के ग्राम गौती निवासी माधोसिंह यादव को जेल में बिताई गई अवधि की सजा और एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। टहरौली थाना पुलिस ने माधोसिंह यादव को तमंचा रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था।

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