Jhansi News: झांसी अदालत ने दहेज हत्या और पॉक्सो मामलों में आरोपियों को सुनाई कठोर सजा

Jhansi News: झांसी अदालत ने दहेज हत्या मामले में पति, सास और ससुर को दस साल की सजा सुनाई। वहीं, मासूम बच्चियों के साथ अश्लील हरकत करने वाले दो आरोपियों को पॉक्सो एक्ट के तहत सात-सात साल का कारावास मिला।

Gaurav kushwaha
Published on: 27 May 2026 9:12 PM IST
Jhansi News: झांसी अदालत ने दहेज हत्या और पॉक्सो मामलों में आरोपियों को सुनाई कठोर सजा
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Jhansi News: न्यायालय एडीजे-2 ने दहेज हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को दोषी मानते हुए दस साल का कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।मालूम हो कि कुशीनगर के ग्राम सोहनपुर निवासी नीलम श्रीवास्तव ने मऊरानीपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री कृति श्रीवास्तव की शादी 24 मई 2015 को लहचूरा थाना क्षेत्र के सिजारीबुजुर्ग निवासी अतुल खरे से हुई थी। शादी में हैसियत के अनुसार दहेज दिया था। शादी के बाद ससुरालियों ने दहेज की मांग की। मांग पूरी न करने पर ससुरालियों ने परेशान करना शुरु कर दिया था। आरोप है कि 9 मार्च 2016 को दहेज की खातिर उसकी पुत्री की हत्या कर दी।

पुलिस ने अतुल खरे (पति), रमेश खरे (ससुर) व आशा खरे (सास) के खिलाफ 498ए, 304बी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था। बाद में विवेचक ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।इसी क्रम में अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति, सास व ससुर को दोषी माना है। इस आधार पर तीनों अभियुक्तों को दस साल का कारावास और तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

दो अभियुक्तों को सात-सात साल की सजा, दस-दस हजार अर्थदंड

झांसी। न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोस्को एक्ट मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी की अदालत ने दो वर्ष पूर्व दिन दहाड़े तीन मासूम बालिकाओं को बहला फुसला कर अपने साथ ले जाकर उनके साथ अश्लील हरकतें करने वाले आरोपियों पर आरोप सिद्ध होने पर दोनों को सात - सात साल की सजा ओर दस दस हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।विशेष लोक अभियोजक विजय सिंह कुशवाह ने जानकारी देते हुए बताया कि 13 मार्च 2024 को प्रेमनगर थाना में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया गया था कि तीन मासूम बच्चियां उम्र करीब 9 वर्ष, 11 वर्ष आपस में घर के बाहर खेल रही थी।

तभी शातिर अपराधिक प्रवृत्ति के महावीरन नगरा निवासी यशपाल यादव ओर विक्रम सिंह यादव उर्फ पोपला आए ओर तीनों बच्चियों को बहला फुसला कर चॉकलेट खिलाने का लालच देकर अपने साथ बाइक पर बैठा कर झंडियों में ले जाकर उनके साथी अश्लील हरकते करने लगे। पीड़ितों ने बताया कि बच्चियों द्वारा चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पास के लोग मौके पर दौड़े तो आरोपी तमंचा निकाल कर लहराते हुए सभी को धमका कर भाग गए। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दोनों आरोपियों को जेल भेज कर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आज न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान दोनों आरोपियों पर दोष सिद्ध होने पर उन्हें पोस्को एक्ट की धारा में सात सात साल की सजा ओर दस दस हजार रुपया तथा अश्लील हरकते करने की धारा 354 में दोनों को पांच पांच साल की सजा ओर पांच पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

Shalini singh

Shalini singh

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उप संपादक | डिजिटल मीडिया पत्रकार

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