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Jhansi News: हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में JDA, रक्सा में अवैध निर्माण पर जल्द चलेगा बुलडोज\
Jhansi News: इलाहाबाद हाईकोर्ट की फटकार के बाद जेडीए का अल्टीमेटम, रक्सा में अवैध प्लाटिंग करने वाले भू-माफियाओं पर जल्द चलेगा बुलडोजर।
Jhansi News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम रक्सा में बड़े पैमाने पर हो रहे अवैध अतिक्रमण और कॉलोनियों के निर्माण के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका (PIL No. 1910 of 2026) पर सुनवाई करते हुए झांसी विकास प्राधिकरण को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने साफ शब्दों में कहा है कि जब ध्वस्तीकरण के आदेश जुलाई 2026 में ही पारित हो चुके थे, तो तीन महीने से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी जेडीए ने इस पर कोई आगे की कार्रवाई क्यों नहीं की?
अदालत में खुला जेडीए के दावों का खोखलापन
मुख्य न्यायाधीश अरुण भंसाली और न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की खंडपीठ के समक्ष जेडीए के वकील द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट से यह साफ हुआ है कि क्षेत्र में कुल 15 मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें ध्वस्तीकरण के आदेश जारी हुए थे। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि प्राधिकरण ने केवल दो मामलों में ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया है, जबकि तीन मामले कमिश्नर कोर्ट में लंबित हैं और बाकी बचे मामलों में अब तक कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है।
'बीडा' के आते ही रक्सा बना भू-माफियाओं का नया चारागाह, गाढ़ी कमाई हो रही स्वाहा
दरअसल, जमीनी हकीकत यह है कि जब से झांसी में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण की घोषणा हुई है, तब से समूचे क्षेत्र के भू-माफिया पूरी तरह सक्रिय हो उठे हैं। बीडा के आते ही जमीनों के दाम आसमान छूने लगे, जिसका फायदा उठाकर भू-माफियाओं ने सीधे ग्राम रक्सा का रुख कर लिया है। माफिया इस क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध प्लाटिंग कर अनाधिकृत कॉलोनियां खड़ी कर रहे हैं और भोले-भले लोगों को सुनहरे सपने दिखाकर बेच रहे हैं।
प्रशासनिक लापरवाही के चलते आम जनता को इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोग अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई और मेहनत का पैसा इन अनाधिकृत और अवैध कॉलोनियों के निर्माण में लगा रहे हैं, जो जेडीए के एक ही हथौड़े से जमींदोज होने की कगार पर है। भू-माफिया तो पैसे ऐंठकर किनारे हो चुके हैं, लेकिन आम लोगों का पैसा इस अवैध धंधे की भेंट चढ़कर पूरी तरह स्वाहा हो रहा है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद रक्सा में जल्द चलेगा बुलडोजर
अदालत ने जेडीए के ढुलमुल रवैए पर नाराजगी जाहिर करते हुए मामले की अगली सुनवाई 11 जनवरी 2027 को तय की है। अदालत ने स्पष्ट रूप से उम्मीद जताई है कि तब तक झांसी विकास प्राधिकरण अपनी सुस्ती को छोड़कर कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में सभी जरूरी और पेंडिंग कार्रवाइयों को पूरा कर लेगा। ऐसे में अब यह साफ है कि कोर्ट के कड़े रुख के बाद रक्सा क्षेत्र में चिन्हित किए गए अवैध निर्माणों पर बहुत जल्द जेडीए का बुलडोजर गरजने वाला है।
अवैध प्लाटिंग एवं निर्माण करने वालों को जेडीए की दोटूक चेतावनी
जेडीए के सचिव द्वारा जारी आदेशों में अवैध प्लाटिंग और अनाधिकृत निर्माण करने वालों को सख्त लहजे में चेतावनी दी गई है। आदेश के मुताबिक, इन अवैध ढांचों को गिराने में जो भी प्रशासनिक खर्च (व्यय) आएगा, उसकी पाई-पाई इन अवैध कॉलोनाइजरों और निर्माणकर्ताओं से बकाया भू-राजस्व की तरह वसूली जाएगी। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने और इन अवैध कार्यों को करने वालों पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि हाईकोर्ट की इस सख्त फटकार और खुली चेतावनी के बाद झांसी विकास प्राधिकरण जमीन पर कितना त्वरित एक्शन लेता है और बीडा के नाम पर चांदी काट रहे भू-माफियाओं पर कब तक नकेल कसी जाती है।


