Jhansi News: झांसी में संजय सिंह हत्याकांड के आरोपियों की जमानत खारिज

Jhansi News: झांसी में कारोबारी संजय सिंह हत्याकांड के चार आरोपियों धर्मेंद्र सिंह, जितेंद्र, अजीम और सैफी की जमानत याचिका सत्र न्यायालय ने खारिज कर दी।

Gaurav kushwaha
Published on: 9 Oct 2026 10:06 PM IST
Jhansi News: झांसी में संजय सिंह हत्याकांड के आरोपियों की जमानत खारिज
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Jhansi News: न्यायालय सत्र न्यायाधीश झांसी कमलेश कच्छल की अदालत ने दो माह पूर्व द मेड किचिन में कारोबारी संजय सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले अभियुक्तों को जमानत देने से इंकार कर सभी अभियुक्तगणों की जमानत याचिका खारिज कर दी है।डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि गरौठा के हैवत पुरा निवासी संजय सिंह झांसी में रहकर लॉ की पढ़ाई के साथ वह जमीनों का कारोबार करता था। 23 जुलाई 2026 को वह अपने साथियों के साथ रात करीब नौ बजे इलाईट चौराहा स्थित होटल द मेड किचिन में खाना खा रहा था। तभी हमलावरों ने होटल में घुसकर संजय सिंह की कनपटी पर पिस्टल सटाकर उसे गोली मार दी थी और भाग गए।

कनपटी में गोली लगने से संजय की मौके पर मौत हो गई थी। घटना की सूचना पर नवाबाद पुलिस ने मृतक संजय सिंह के भाई सर्वेश सिंह की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जेल में बंद हत्यारोपी धर्मेंद्र सिंह, रक्सा परवई निवासी जितेंद्र, अजीम, सैफी की जमानत याचिका न्यायालय में आज दाखिल की गई। न्यायालय ने गंभीर अपराध मानते हुए हत्यारोपियों को जमानत देने से इंकार कर उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है। अभियुक्तों को अभी जेल में ही रहना पड़ेगा।

Jhansi News: प्रेमिका और उसके तीन वर्षीय मासूम बच्चे की हत्या कर शव जलाने वाले आरोपी की जमानत खारिज

झांसी। न्यायालय सत्र न्यायाधीश कमलेश कच्छल की अदालत ने अपनी प्रेमिका को गांव ले जाकर करीब पांच माह पूर्व उसकी व उसके तीन वर्षीय मासूम पुत्र की हत्या कर शव को जलाने वाले अभियुक्त को जमानत देने से इंकार कर उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया। अभियुक्त को अभी जेल में ही समय बिताना पड़ेगा।डीजीसी क्राइम मृदुलकांत श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया कि लहचूरा थाना पुलिस को 8 अप्रैल 2026 को ग्राम बरैठा में एक महिला का शव मिला था पास में ही भूसे के ढेर में एक तीन वर्षीय बच्चे का शव जला हुआ मिला था। इस संबंध में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर मृतक महिला और बच्चे की शिनाख्त कराने का प्रयास किया।

इसी दौरान मिशन नारी शक्ति के तहत महिलाओं के शिकायत पत्रों का निस्तारण किया जा रहा था। जिसमें एक शिकायती पत्र ग्राम बरोता निवाड़ी चतुर्भुज उर्फ राजेंद्र पटेल की पत्नी हेमलता का मिला। हेमलता से वार्ता करने पर जानकारी हुई कि उसका पति से विवाद चल रहा था इसलिए वह अपने पति के खिलाफ काफी समय पहले थाना में शिकायत कर अपने मायके आ गई थी। उसे जानकारी हुई थी उसका पति गुजरात की रहने वाली महिला नीलू से अवैध संबंध हो गए और वह कुछ दिन पूर्व नीलू को और उसके तीन वर्षीय पुत्र को चतुर्भुज लेकर गांव में रह रहा था।

पुलिस की शक की सुई गहरा गई, अज्ञात मिली महिला और तीन वर्षीय मासूम बच्चे की शिनाख्त गांव के किसी व्यक्ति द्वारा नहीं पहचान पाने के बाद पुलिस ने चतुर्भुज के मोबाइल सीडीआर को खंगाला। जिससे यह स्पष्ट हुआ कि घटना पर चतुर्भुज की उपस्थिति थी। पुलिस ने शक के आधार पर चतुर्भुज को हिरासत में लेकर उक्त प्रेमिका महिला और उसके पुत्र के बारे में गहराई से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि उसी ने झगड़ा होने पर अपनी प्रेमिका नीलू और उसके बच्चे की हत्या की थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आज आरोपी चतुर्भुज की और से न्यायालय में जमानत याचिका डाली गई जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने उसे जमानत देने से मना करते हुए उसका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया है।

Jhansi News: पांच अभियुक्तों को अदालत उठने तक की सजा

अदालतों ने विभिन्न मामलों में पांच अभियुक्तों को अदालत उठने तक की सजा व अर्थदंड से दंडित किया है।न्यायालय स्पेशल जेएम-2 ने चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम सिकरी बुजुर्ग निवासी प्रशांत सिंह को दफा 279, 337,338, 427 में दोषी मानते हुए अदालत उठने तक की सजा व 3500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, न्यायालय सिविल जज (जूनियर डिवीजन)/एफटीसी/सीएडब्लू ने हमीरपुर के थाना राठ के मुगुलपुरा निवासी मुख्तार खान को दफा 4/25 आर्म्स एक्ट में दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि व एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। वहीं, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ललितपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के पाठकपुरा निवासी सलमान राईन को दफा 279,337, 338 में दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। उधर, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम धमना बुजुर्ग निवासी संतोष कुमार को दफा 323, 504 में दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने चिरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम छिरौना निवासी उमेश कुमार को दफा 279,427 में दोषी मानते हुए न्यायालय उठने तक की सजा व दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

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