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Jhansi News: रेल कर्मचारियों को मिलेगा 78 दिनों का बोनस, कोर्ट ने सुनाए कई अहम फैसले
Jhansi News: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिनों के पीएलबी बोनस की मंजूरी दी। साथ ही झांसी कोर्ट ने छेड़छाड़ के आरोपी को सुनाई 3 साल की सजा।
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Jhansi News: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रदर्शन की सराहना करते हुए 11,40,770 रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के लिए 2009.61 करोड़ रुपये के पीएलबी के भुगतान को मंजूरी दे दी है।पात्र रेल कर्मचारियों को पीएलबी का भुगतान प्रत्येक वर्ष दुर्गा पूजा/दशहरा की छुट्टियों से पहले किया जाता है। इस वर्ष भी, लगभग 11.40 लाख गैर-राजपत्रित रेल कर्मचारियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर पीएलबी राशि का भुगतान किया जा रहा है।
पीएलबी रेल कर्मचारियों को रेलवे के प्रदर्शन में सुधार के लिए प्रेरित करने वाले प्रोत्साहन के रूप में कार्य करता है। पात्र रेल कर्मचारियों को अधिकतम 78 दिनों के लिए 17,951 रुपये का भुगतान किया जाएगा। यह राशि रेल कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों जैसे ट्रैक मेंटेनेंस कर्मी, लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर (गार्ड), स्टेशन मास्टर, सुपरवाइजर, तकनीशियन, तकनीशियन सहायक, पॉइंट्समैन, मिनिस्ट्रियल स्टाफ और अन्य ग्रुप 'सी' स्टाफ को दी जाएगी। वर्ष 2025-26 में रेलवे का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा। रेलवे ने रिकॉर्ड 1670 मिलियन टन माल लादा और लगभग 7.41 बिलियन यात्रियों को परिवहन प्रदान किया।
छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन साल का कारावास
झांसी। अपर सत्र न्यायधीश/ विशेष न्यायधीश मोहम्मद नेयाज अहमद अंसारी ने छात्रा से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को दोषी मानते हुए तीन साल का कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
एडीजीसी विजय सिंह कुशवाहा ने बताया कि बड़ागांव थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने 13 जनवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पुत्री हाईस्कूल की छात्रा थी। घर से हाईस्कूल की गृह परीक्षा देने बड़ागांव थाना क्षेत्र में स्थित एक स्कूल जा रहा था, तभी रास्ते में बिना नंबर की गाड़ी लेकर खड़े युवक ने पुत्री को बैठा लिया था। इसके बाद सुनसान इलाके में लेकर अश्लील हरकत की।
विरोध करने पर धमकी दी। किसी तरह उसकी पुत्री ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई थी। पुलिस ने बड़ागांव थाना क्षेत्र के ग्राम पालर निवासी शिवम यादव के खिलाफ दफा 354, 506, 7/8 पॉक्सो व एससी/एसटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। कुछ दिनों बाद आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था।इसी क्रम में अदालत ने छात्रा के साथ छेडछाड़ करने के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को तीन साल का कारावास और एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
गांजा तस्कर को दो साल का कारावास
न्यायालय एडीजे/एनडीपीएस एक्ट ने गांजा रखने के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को दो साल का कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
मालूम हो कि रक्सा थाने की पुलिस ने ग्राम डिकौली निवासी संतोष कुमार को गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसके पास से एक किलो 250 ग्राम गांजा बरामद किया गया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी को अदालत में पेश किया था। यहां से उसे जेल भेजा गया था। इसी क्रम में अदालत ने गांजा रखने के आरोप में अभियुक्त को दोषी मानते हुए दो साल का कारावास और पांच हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
पिटाई करने पर तीन सौ रुपए का जुर्माना
सिविल जज जेएम गरौठा ने टोड़ीफतेहपुर थाना क्षेत्र में रहने वाले मुन्ना ढीमर को मारपीट व गाली गलौज करने के आरोप में दोषी मानते हुए जेल में बिताई गई अवधि व तीन सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मालूम हो कि मुन्ना ढीमर के खिलाफ दफा 323,504 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।


