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Jhansi News: संजय वर्मा फायरिंग कांड: आठ दोषी करार, साक्ष्य के अभाव में आठ बरी
Jhansi News: झांसी में चर्चित संजय वर्मा फायरिंग और गनर हत्या मामले में अदालत ने आठ आरोपियों को दोषी करार दिया, जबकि साक्ष्य के अभाव में आठ अभियुक्तों को बरी कर दिया। कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहे।
Jhansi News: अदालत ने जमीन कारोबारी संजय वर्मा पर कचहरी परिसर के पास दिनदहाड़े हुई फायरिंग और उसके अंगरक्षक की हत्या के मामले में आठ अभियुक्तों को दोषी करार दिया है जबकि साक्ष्य के अभाव में सरदार सिंह गुर्जर समेत आठ अभियुक्तों को बरी कर दिया है। दोषी ठहराए गए आरोपियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, जिस पर शनिवार को सुनवाई होगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कचहरी परिसर में भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार कारोबारी संजय वर्मा 21 जुलाई 2018 को अदालत में तारीख पर गया था। तारीख से वह वापस घर लौट रहे थे, तभी कचहरी से लौटते समय दिनदहाड़े उनकी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। घटना में संजय वर्मा और चालक घायल हुए थे जबकि उनके निजी सुरक्षा कर्मी की गोली लगने से मौत हो गई थी। इस घटना के बाद वहां पर सनसनी फैल गई थी। इस मामले में नवाबाद थाने की पुलिस ने कई आरोपियों के खिलाफ हत्या, हत्या के प्रयास और आपराधिक साजिश समेत गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
यह दोषी पाए गए, इनको किया बरी
लंबी सुनवाई के बाद अदालत ने लकारा निवासी ऊधम सिंह, भूपेंद्र, प्रहलाद, राजेंद्र गुर्जर, कमलेश यादव, बोबी गैंडा, सोनू गैंडा और रिंकू गैंडा को दोषी माना है। वहीं, सरदार सिंह गुर्जर, सनम, सागर, रोहतास, गौरव उर्प मोंटी, नितेश कुमार पटवारी, राव राजा और भारत सिंह को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया। फैसले के मद्देनजर कचहरी परिसर में सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए थे।
कचहरी में तैनात रही भारी पुलिस बल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में सीओ सिटी लक्ष्मीकांत गौतम, नवाबाद थाना प्रभारी रवि श्रीवास्तव समेत भारी पुलिस बल सुबह से तैनात रहा। यह मामला उस समय झांसी की सबसे चर्चित आपराधिक घटनाओं में शामिल रहा था। दिनदहाड़े कारोबारी की कार पर फायरिंग और गनर की हत्या से स्मार्ट सिटी में दहशत फैल गई थी। मामले की विवेचना बाद में दूसरे जिले की पुलिस से भी कराई गई थी। इस मामले की सीबीसीआईडी ने भी जांच की थी।


