Jhansi News: पॉक्सो एक्ट में दोषी को दस साल की सजा, मारपीट में 3 साल कारावास

Jhansi News: झांसी में पॉक्सो मामले में अदालत ने दोषी को दस साल के कठोर कारावास और 51 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया, वहीं मारपीट के मामले में तीन साल की सजा हुई।

Gaurav kushwaha
Published on: 24 Aug 2026 10:41 PM IST
Guilty sentenced to ten years in Poxo Act
X

पॉक्सो एक्ट में दोषी को दस साल की सजा, मारपीट में 3 साल कारावास (Photo- Social Media)

Jhansi News: झांसी न्यायालय स्पेशल पॉक्सो ने लड़की को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने व बलात्कार के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को दस साल का कठोर कारावास और 51 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

एडीजीसी विजय कुशवाहा ने बताया कि एरच थाना क्षेत्र में रहने वाले एक व्यक्ति ने एरच थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसकी पुत्री घर स सामान लेने जा रही थी, तभी गांव में रहने वाला युवक उसकी पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लड़की को बरामद कर लिया था। बाद में उसका डॉक्टरी परीक्षण कराया गया था।

एरच पुलिस ने ग्राम भदरवारा बुजुर्ग में रहने वाले राजकुमार पटेल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस ने अभियुक्त राजकुमार पटेल के खिलाफ दफा 65 (2)/131/351 (3) बीएनएसएस (एम) 6 पॉक्सो एक्ट व 3 (2) 5 (क) के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था। बाद में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी क्रम में अदालत ने दलित लड़की को भगाने व बलात्कार के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को दस साल का कठोर कारावास और 51 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

मारपीट करने पर तीन साल का कारावास

न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने मारपीट करने के आरोप में दोषी मानते हुए अभियुक्त को तीन साल का कठोर कारावास और 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

मालूम हो कि गरौठा थाना क्षेत्र में रहने वाले रामेश्वर ने गरौठा थाना में लिखित तहरीर देते हुए बताया है कि वह घर के बाहर खड़ा था, तभी पड़ोस में रहने वाला शिवचरन आया और गाली गलौज कर उसकी पिटाई कर दी। विरोध करने पर विपक्षी जान से मारने की धमकी देकर चला गया।

पुलिस ने शिवचरन के खिलाफ दफा 323,325, 506 के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। बाद में विवेचक ने आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। इसी क्रम में न्यायालय एसीजेएम गरौठा ने मारपीट के मामले में दोषी मानते हुए अभियुक्त शिवचरन को तीन साल का कठोर कारावास और 2500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

Gaurav kushwaha
ABOUT THE AUTHOR

Gaurav kushwaha

Jhansi - Reportergauravkushwaha.newstrackpr@gmail.com
Next Story