Kaushambi News : पत्नी की हत्या कर फरार था आरोपी, 24 घंटे में पुलिस मुठभेड़ में धराया

Kaushambi News : कौशाम्बी में पत्नी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ में गिरफ्तार किया, पैर में लगी गोली।

Ansh Mishra
Published on: 3 Jun 2026 9:49 AM IST
Kaushambi News : पत्नी की हत्या कर फरार था आरोपी, 24 घंटे में पुलिस मुठभेड़ में धराया
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Kaushambi Police Encounter

Kaushambi News: उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के महेवाघाट थाना क्षेत्र के घोघपुरवा गांव में पत्नी की हत्या करने वाले वांछित आरोपी को पुलिस ने घटना के 24 घंटे के भीतर मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, जिसके बाद उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया।

पुलिस के अनुसार, 2 जून की सुबह सूचना मिली थी कि घोघपुर गांव निवासी शिवभोला निषाद ने अपनी पत्नी माया देवी (45) की गला दबाकर हत्या कर दी है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और परिजनों की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सत्यनारायण ने मौके का निरीक्षण कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए तीन टीमों का गठन किया था।

पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश और चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी क्रम में मंगलवार देर रात करीब 11:30 बजे शाहपुर मोड़ के पास चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध बाइक सवार को रोकने का प्रयास किया गया। पुलिस को देखकर वह भागने लगा। पीछा करने पर हरभजन बाबा मंदिर बैरागीपुर के पास उसकी बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई।

पुलिस के अनुसार, घिर जाने पर आरोपी ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ गोली चलाई, जो आरोपी के पैर में लगी। घायल अवस्था में पकड़े गए आरोपी ने अपना नाम शिवभोला निषाद पुत्र नत्थू निषाद निवासी घोघपुर बताया और पत्नी की हत्या करना स्वीकार किया।

वहीं आरोपी के कब्जे से एक अवैध देशी तमंचा 315 बोर, दो खोखा कारतूस 315 बोर, तीन खोखा कारतूस पिस्टल तथा एक अपाचे मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस ने उसके खिलाफ अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस अभिलेखों के अनुसार, शिवभोला निषाद पूर्व में वर्ष 2015 में दर्ज हत्या के एक मामले में दोषी पाया गया था। उसे एडीजे-07 न्यायालय, कौशाम्बी द्वारा वर्ष 2023 में आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई थी। वर्तमान में वह जमानत पर बाहर था।

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