ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले हो जाएं सावधान! परिवहन विभाग ने दिखाई सख्ती, नियम तोड़ने पर डेटा होगा ऑनलाइन

Traffic Rules: 20 अन्य लोगों के लाइसेंस निलंबन पर जल्द फैसला होने वाला है। इन मामलों पर विचार के लिए विभागीय बैठक बुलाई गई है।

Virat Sharma
Published on: 10 July 2025 12:01 PM IST
Traffic Rules
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Traffic Rules (photo credit: social media)

Traffic Rules: राजधानी में परिवहन विभाग ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 211 लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस 1 से 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए हैं। वहीं, 20 अन्य लोगों के लाइसेंस निलंबन पर जल्द फैसला होने वाला है। इन मामलों पर विचार के लिए विभागीय बैठक बुलाई गई है।

बिना हेलमेट और ओवरस्पीडिंग के 50 मामले शामिल

बीते दिन की गई इस कार्रवाई में बगैर हेलमेट और ओवरस्पीडिंग जैसे 50 गंभीर मामले सामने आए हैं। सभी को पहले चेतावनी भी दी गई थी, बावजूद इसके दोबारा नियम तोड़ने पर कार्रवाई की गई है। विभाग अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों का पूरा डाटा ऑनलाइन कर रहा है।

बीमा क्लेम पर भी पड़ सकता है असर

परिवहन विभाग अब पहली बार ट्रैफिक नियम तोड़ने का पूरा रिकॉर्ड ऑनलाइन डाल रहा है और यह डाटा बीमा कंपनियों के साथ भी साझा किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यदि किसी वाहन चालक ने पहले नियम तोड़ा है और वह किसी हादसे में शामिल होता है, तो बीमा कंपनी उसका क्लेम तक रोक सकती है।

260 लोगों की आरसी भी सस्पेंड

सिर्फ ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं, बल्कि 260 लोगों की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) भी सस्पेंड कर दी गई है। लगभग 9,300 वाहन स्वामियों को आरसी निलंबन के नोटिस पहले ही भेजे जा चुके हैं।

20 आवेदकों ने रखी अपनी बात

ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंशन के मामले में 23 मई को विभाग ने 223 लोगों को नोटिस जारी किया था, जिनमें से 20 आवेदकों ने समिति के समक्ष अपना पक्ष रखने के लिए आवेदन किया है। समिति इन मामलों पर विचार कर रही है, और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

परिवहन विभाग की चेतावनी

परिवहन विभाग ने दोहराया है कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में और भी सख्त कार्रवाई की जाएगी और बीमा क्लेम को प्रभावित करने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे। यह कदम सड़क सुरक्षा और जिम्मेदार ड्राइविंग को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है।

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Priya Singh Bisen

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