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यूपी TGT भर्ती में बदले नियम, 29 जुलाई 2011 से पहले B.Ed करने वालों को स्नातक अंकों में मिलेगी छूट
UP TGT Teacher Recruitment Rules: यूपी में शिक्षक भर्ती को लेकर आयोग ने बड़ा बदलाव किया है। पुराने नियमों के तहत प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, लेकिन किन उम्मीदवारों को इसका लाभ मिलेगा?
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UP TGT Teacher Recruitment Rules: उत्तर प्रदेश में सहायक अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी) भर्ती की पात्रता संबंधी नियमों में बदलाव की जानकारी दी है। इसके तहत कुछ अभ्यर्थियों को स्नातक में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता से छूट मिलेगी। यह राहत विशेष रूप से उन अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने पुराने नियमों के तहत शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, लेकिन स्नातक में निर्धारित न्यूनतम अंक नहीं होने के कारण उनकी पात्रता को लेकर असमंजस बना हुआ था।
29 जुलाई 2011 से पहले प्रवेश लेने वालों को मिलेगी राहत
उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, आयोग की ओर से 4 नवंबर 2026 को जारी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया गया है कि जिन अभ्यर्थियों ने 29 जुलाई 2011 से पहले बीएड, बीएलएड अथवा समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था, उन्हें स्नातक में न्यूनतम अंकों की अनिवार्यता से छूट दी जाएगी। इसका अर्थ है कि निर्धारित कटऑफ तारीख से पहले संबंधित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता का निर्धारण संशोधित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा। हालांकि उन्हें पद के लिए निर्धारित अन्य आवश्यक योग्यताएँ पूरी करनी होंगी।
सभी अभ्यर्थियों को नहीं मिलेगी छूट
आयोग की इस व्यवस्था का लाभ सभी उम्मीदवारों को नहीं मिलेगा। जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तारीख के बाद शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, उनके लिए न्यूनतम अंकों की पात्रता संबंधी प्रावधान लागू रहेंगे। इसलिए अभ्यर्थियों के लिए केवल बीएड या अन्य प्रशिक्षण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश की तारीख भी महत्वपूर्ण होगी।
पुराने अभ्यर्थियों की पात्रता को लेकर असमंजस होगा दूर
शिक्षक भर्ती की पात्रता में न्यूनतम अंकों की शर्त लंबे समय से अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण विषय रही है। अलग-अलग समय पर शिक्षक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में प्रवेश की शर्तों और भर्ती के पात्रता मानकों में बदलाव के कारण पुराने अभ्यर्थियों की स्थिति को लेकर सवाल उठते रहे हैं। नई व्यवस्था से उन उम्मीदवारों को राहत मिल सकती है, जिन्होंने निर्धारित कटऑफ तारीख से पहले प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया था।
आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने की घोषणा नहीं
पात्रता संबंधी बदलाव को भर्ती प्रक्रिया की सभी शर्तों में छूट के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। उपलब्ध जानकारी में आवेदन की अंतिम तारीख बढ़ाने अथवा अन्य शैक्षणिक योग्यताओं में परिवर्तन की पुष्टि नहीं हुई है। अभ्यर्थियों को आयोग की आधिकारिक विज्ञप्ति में निर्धारित शर्तों और संबंधित भर्ती विज्ञापन का मिलान करना चाहिए। आयोग के मूल हस्ताक्षरित नोटिस का स्वतंत्र सत्यापन अभी शेष है।


