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Mathura News: संरक्षित वन भूमि से हटे अवैध बैनर-पोस्टर, जिम्मेदारों पर होगी कार्रवाई
Mathura News: मथुरा में वन विभाग ने संरक्षित वन भूमि पर लगे अवैध बैनर-पोस्टर हटाए। अधिकारियों ने जिम्मेदारों की पहचान कर भारतीय वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी।
Mathura Forest Department News
Mathura News: सिविल लाइंस क्षेत्र में टैंक चौराहे से औरंगाबाद मार्ग तक स्थित संरक्षित वन भूमि पर लगाए गए अवैध बैनर और पोस्टरों के खिलाफ वन विभाग ने बुधवार को अभियान चलाकर कार्रवाई की। विभागीय टीम ने वन क्षेत्र में बिना अनुमति लगाए गए सभी बैनर-पोस्टरों को हटाते हुए संबंधित स्थानों को अतिक्रमण मुक्त कराया। इस दौरान अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वन भूमि पर किसी भी प्रकार का अनधिकृत प्रचार-प्रसार या कब्जे का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
वन विभाग के अनुसार, संरक्षित वन भूमि पर सार्वजनिक या निजी संस्थाओं द्वारा बिना अनुमति लगाए गए बैनर और पोस्टर वन अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन हैं। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए अभियान चलाया गया और मौके पर मौजूद सभी अवैध सामग्री को हटाया गया।क्षेत्रीय वन अधिकारी अतुल तिवारी ने बताया कि अवैध बैनर-पोस्टर लगाने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं की पहचान की जा रही है। उनके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम तथा अन्य संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति शासकीय अतिक्रमण हटाओ अभियान में बाधा उत्पन्न करता है या सरकारी कार्य में अवरोध पैदा करता है, तो उसे भी चिन्हित कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। विभाग ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाए हुए है।वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि संरक्षित वन क्षेत्र में बिना अनुमति किसी प्रकार के पोस्टर, होर्डिंग या बैनर न लगाएं। ऐसा करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि वन भूमि को अतिक्रमण मुक्त रखने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से यह अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। विभाग ने चेतावनी दी है कि भविष्य में भी यदि कहीं अवैध बैनर या पोस्टर लगाए गए मिले, तो उन्हें तत्काल हटाने के साथ-साथ जिम्मेदार लोगों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


