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Mathura News: पॉक्सो अधिनियम को लेकर विद्यार्थियों को किया जागरूक, टैंक चौराहे पर नुक्कड़ नाटक
Mathura News: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल सुरक्षा व पॉक्सो कानून पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित, लॉ छात्रों ने नुक्कड़ नाटक से दिया संदेश।
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Mathura News: बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा और उनके कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए बुधवार को सेन्ट डोमिनिक्स स्कूल में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मथुरा की ओर से किया गया।
कार्यक्रम में जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विकास कुमार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नितिन कुमार, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-रेलवे सूर्यभान कुमार वर्मा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनीता सिंह तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य फादर मौजूद रहे।
जनपद न्यायाधीश विकास कुमार ने विद्यार्थियों को पॉक्सो अधिनियम-2012 के बारे में सरल भाषा में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक व्यक्ति को कानून की नजर में बच्चा माना जाता है। बच्चों को यौन अपराधों से बचाने के उद्देश्य से पॉक्सो अधिनियम बनाया गया है। उन्होंने विद्यार्थियों से अपने आसपास होने वाली अनुचित गतिविधियों के प्रति सतर्क रहने और जरूरत पड़ने पर तत्काल सहायता लेने की अपील की।
सचिव अनीता सिंह ने कहा कि यदि कोई बच्चा किसी परिस्थिति में खुद को असहज या असुरक्षित महसूस करता है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए। ऐसे मामलों में अभिभावक, शिक्षक या किसी विश्वसनीय व्यक्ति को जानकारी देनी चाहिए। उन्होंने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जरूरतमंद लोगों को कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए हमेशा तैयार है।
कार्यक्रम के बाद टैंक चौराहा पर वृंदावन लॉ कॉलेज के छात्र-छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया। नाटक के माध्यम से बच्चों की सुरक्षा, पॉक्सो कानून के प्रमुख प्रावधानों और बाल संरक्षण को लेकर समाज की जिम्मेदारी का संदेश दिया गया।
नाटक के बाद जनपद न्यायाधीश ने प्रतिभागी विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी प्रस्तुति की सराहना की और उनका उत्साहवर्धन किया। अंत में उपस्थित विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों को स्वल्पाहार वितरित किया गया।


