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नीले ड्रम हत्याकांड में फैसले के बाद सौरभ की मां हुई भावुक, बोली- अलग हो जाओ लेकिन किसी के बच्चे को.
मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में फैसले के बाद सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी भावुक हो गईं और कहा कि साथ नहीं रहना था तो अलग हो जाते, लेकिन किसी के बच्चे की जान नहीं लेनी चाहिए थी।
Meerut Blue Drum Murder Case: मेरठ के चर्चित नीला ड्रम सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों पर मिलकर सौरभ की हत्या करने का आरोप था। फैसला सुनाते हुए जज ने इस वारदात को बेहद क्रूर और नृशंस हत्याकांड बताया और साफ कहा कि ऐसे मामले में माफी स्वीकार नहीं की जा सकती। सजा के बाद सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि साथ नहीं रहना तो अलग हो जाओ लेकिन किसी के बच्चे को मत मारो।
रेनू देवी ने कहा, 'हमें बहुत खुशी है; हमें इस बात की गहरी संतुष्टि है कि दोनों को मौत की सजा सुनाई गई है। हमें वो न्याय मिला जिसकी हम तलाश कर रहे थे। हम अपने वकीलों, सहयोगियों और कर्मचारियों के बहुत आभारी हैं। हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे। जेल में बंद बेटी से हमारा कोई लेना-देना नहीं है। जहां तक बड़ी बेटी की बात है, अगर उसके नाना-नानी उसे बिना किसी शर्त के हमें सौंप दें, तो हम उसे अपने पास रखेंगे।'
हर कोने में मेरे बच्चे की यादें
सौरभ राजपूत की मां रेनू देवी ने अदालत के फैसले के बाद भावुक होते हुए कहा कि अगर किसी रिश्ते में साथ रहना मुश्किल हो जाए, तो अलग होने का रास्ता चुना जा सकता है, लेकिन किसी की जान लेना कभी सही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि सौरभ आज भी उनके लिए घर में मौजूद है, क्योंकि घर का हर कोना उसकी यादों से जुड़ा हुआ है। रेनू देवी ने कहा कि चाहे पति-पत्नी हों या प्रेमी-प्रेमिका, अगर रिश्ता नहीं निभाना चाहते तो अलग हो जाएं, लेकिन किसी की जिंदगी खत्म न करें। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मुस्कान और साहिल के मामले से लोगों को सबक लेना चाहिए।
नीला ड्रम हत्याकांड में जज ने महाभारत का किया जिक्र
मेरठ के चर्चित नीला ड्रम हत्याकांड की सुनवाई के दौरान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा ने महाभारत का उल्लेख किया। वहीं, मुस्कान और साहिल को सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट रूम में ‘भारत माता की जय’ के नारे लगाए गए। पीड़ित पक्ष ने अदालत के फैसले को न्याय की जीत बताया और कहा कि इस मामले में उन्हें इंसाफ मिला है।
मुस्कान-साहिल पर जुर्माना भी लगाया गया
मामले में वकील कृष्ण कुमार दुबे ने बताया कि अदालत ने दोनों दोषियों को मौत की सजा सुनाई है। इसके साथ ही धारा 302 के तहत 50 हजार रुपये और धारा 238A के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश भी दिया गया है। इस तरह अदालत ने सजा के साथ दोनों पर आर्थिक दंड भी लगाया है।


