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Meerut News: प्रेमिका का काटा था गला: हत्यारे को आजीवन कारावास, 50 हजार जुर्माना

Meerut News: ब्रह्मपुरी थाने क्षेत्र की सैनी वाली गली में 30 दिसंबर 2020 को ऑटो चालक जावेद द्वारा पड़ोस में रहने वाली नरगिस (36) की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतका और आरोपी हमलावर दोनों ही शादीशुदा थे।

Sushil Kumar
Published on: 30 Aug 2024 10:50 PM IST (Updated on: 30 Aug 2024 11:01 PM IST)
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Meerut News: मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र में करीब 4 साल पहले हुए नरगिस हत्याकांड के मामले में कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन“ के तहत थाना ब्रहमपुरी पुलिस व मॉनिटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी की गई जिसके कारण आज न्यायालय द्वारा हत्यारोपी अभियुक्त को आजीवन कारावास व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

पुलिस अधिकारी ने इस बारे में और अधिक जानकारी देते हुए बताया कि ब्रह्मपुरी थाने क्षेत्र की सैनी वाली गली में 30 दिसंबर 2020 को ऑटो चालक जावेद द्वारा पड़ोस में रहने वाली नरगिस (36) की चाकू से गला काटकर हत्या कर दी गई थी। मृतका और आरोपी हमलावर दोनों ही शादीशुदा थे। घटना के संबंध मृतका के भाई आमिश पुत्र स्व0 मुस्ताक अहमद नि0 म0नं0 139 गुलजारे इब्राहिम थाना ब्रहमपुरी मेरठ की तहरीर पर थाना ब्रहमपुरी पर धारा 302 भादवि व धारा 4/25 आयुध अधि0 बनाम अभियुक्त जावेद पुत्र जीजूद्दीन निवासी पडियान थाना कोतवाली मेरठ पंजीकृत कराया गया था‌। विवेचना में गुणदोष के आधार पर साक्ष्य संकलन कर उक्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र 9 फरवरी 20 21 को न्यायालय प्रेषित किया गया था।

पुलिस अधिकारी के अनुसार उक्त अभियोग में पुलिस की प्रभावी पैरवी के कारण आज न्यायालय स्पे0 न्याया0/न्यायधीश भ्र0नि0 अधि0 कोर्ट सं0 2 मेरठ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्त जावेद को धारा 302 भादवि में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से तथा धारा 4/25 आयुध अधिनियम में दोष सिद्ध करते हुए 02 वर्ष कारावास व 5000/- रूपये के जुर्माना से दण्डित किया गया । अर्थ दण्ड अदा न करने पर 01 वर्ष का अतिरिक्त कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया है।



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Shalini singh

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