Meerut News: बच्ची की मौत के मामले में दोषी को उम्रकैद और जुर्माना

Meerut News: मेरठ में 2018 के आग लगाने के मामले में अदालत ने आरोपी को दोषी माना। बच्ची की मौत पर उम्रकैद, 50 हजार रुपये जुर्माना और जानलेवा हमले में 14 साल की सजा सुनाई।

Sushil Kumar
Published on: 17 Aug 2026 10:43 PM IST
Guilty imprisoned and fined in childs death
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बच्ची की मौत के मामले में दोषी को उम्रकैद और जुर्माना (Photo- Social Media)

Meerut News: लिसाड़ी गेट इलाके में वर्ष 2018 में महिला और उसके परिजनों पर पेट्रोल डालकर आग लगाने के मामले में अदालत ने आरोपी सोनू उर्फ मोहम्मद अली को दोषी करार दिया है। अपर जिला जज कोर्ट नंबर-2 ने सोमवार को उसे हत्या के मामले में कठोर आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। जानलेवा हमले की धारा में भी 14 साल की कठोर कैद और 30 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।

पुलिस के मुताबिक, तीन मई 2018 को मोहम्मद अफजाल ने लिसाड़ी गेट थाने में शिकायत दी थी। आरोप था कि सोनू उर्फ मोहम्मद अली ने उसकी मां सलमा, बहन सुरैया और भांजी अलीशा पर जान से मारने की नीयत से पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। इस घटना में अलीशा की मौत हो गई थी।

8 साल चली कानूनी कार्रवाई

पुलिस ने मामले में हत्या और हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना पूरी करने के बाद 30 जुलाई 2018 को अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया गया। मामला सत्र परीक्षण संख्या 722/18 के रूप में अदालत में चला।

ऑपरेशन कन्विक्शन में हुई प्रभावी पैरवी

मेरठ पुलिस के मुताबिक, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मॉनिटरिंग सेल, लिसाड़ी गेट पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मामले की लगातार पैरवी की। अदालत में पेश किए गए साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया गया।

अभियोजन की ओर से एडीजीसी सूचि शर्मा ने पैरवी की, जबकि लिसाड़ी गेट थाने के पैरोकार हेड कांस्टेबल नरेश ने सहयोग किया।

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वरिष्ठ संवाददाता, मेरठmeerutsushilkumar@newstrack.com
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