Meerut News: 11 साल पुराने हत्या कांड में आया फैसला, चार दोषियों को उम्रकैद

Meerut News: मेरठ के टीपीनगर में 2015 में हुए घर में घुसकर हमले और हत्या के मामले में अदालत ने 11 साल बाद फैसला सुनाते हुए चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा दी है। पीड़ित परिवार ने फैसले के बाद राहत जताई।

Sushil Kumar
Published on: 26 May 2026 8:07 PM IST
Meerut News: 11 साल पुराने हत्या कांड में आया फैसला, चार दोषियों को उम्रकैद
X

Meerut News

Meerut News: उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के टीपीनगर इलाके में 11 साल पहले हुए मारपीट और हत्या के चर्चित मामले में अदालत ने चार दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-20 ने गुरुदयाल, नीरज, मोहित और शिवकुमार को दोषी मानते हुए उम्रकैद के साथ 28 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत की सांस ली, जबकि पुलिस अधिकारियों ने इसे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान की बड़ी सफलता बताया है।

पुलिस के अनुसार मामला 12 जुलाई 2015 का है। टीपीनगर थाना क्षेत्र के शिवरामपुरम गोलाबढ़, रोहटा रोड निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को दी शिकायत में आरोप लगाया था कि गुरुदयाल, उसके बेटे नीरज और मोहित समेत शिवकुमार हथियारों से लैस होकर उनके घर में घुस आए थे। आरोपियों ने परिवार के लोगों के साथ जमकर मारपीट की। इस दौरान लाठी-डंडों और चाकू से हमला किया गया। घटना में राजेश कुमार के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिनकी बाद में उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

घटना के बाद टीपीनगर थाने में हत्या के प्रयास, मारपीट और धमकी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान पुलिस ने हत्या की धारा भी बढ़ाई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल, कोर्ट पैरोकार और टीपीनगर पुलिस ने मामले की लगातार पैरवी की। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मजबूत साक्ष्यों और प्रभावी बहस के आधार पर अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

Shalini singh

Shalini singh

News Publisher Mail ID - Shalinisingh34678346@gmail.com

उप संपादक | डिजिटल मीडिया पत्रकार

Next Story