हाईकोर्ट का कड़ा रुख: SRN परिसर में खाली सरकारी बंगले फौरन ढहाएं, सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल का फंड लैप्स न हो

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसआरएन अस्पताल विस्तार में तेजी के निर्देश दिए। खाली सरकारी बंगलों को गिराने और ट्रॉमा सेंटर व मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल का बजट सुरक्षित रखने को कहा।

Newstrack Network
Published on: 6 Sept 2026 5:52 PM IST (Updated on: 6 Sept 2026 5:52 PM IST)
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Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वरूप रानी नेहरू (एसआरएन) अस्पताल के विस्तार और आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के निर्माण को लेकर सख्त रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने आदेश दिया है कि स्वास्थ्य विभाग को आवंटित भूमि पर अब तक खाली कराए गए सरकारी बंगलों को गिराने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। इसके साथ ही अदालत ने स्पष्ट हिदायत दी है कि ट्रॉमा सेंटर और नए मल्टी स्पेशियलिटी अस्पताल के लिए स्वीकृत बजट किसी भी सूरत में सरकार को वापस न भेजा जाए (लैप्स न हो), बल्कि उसे निर्माण कार्य के लिए सुरक्षित रखा जाए।

खाली हुए 19 बंगले, बाकी को भी मोहलत

राज्य सरकार के अधिवक्ता ने अदालत को अवगत कराया कि संबंधित भूमि पर बने कुल 21 सरकारी आवासों में से 19 खाली हो चुके हैं:

यूपी बेसिक शिक्षा बोर्ड सचिव ने अपना आधिकारिक परिसर पूरी तरह खाली कर दिया है।

माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव ने शिफ्टिंग के लिए 15 दिन और मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) हर्षिका सिंह ने एक सप्ताह का समय मांगा है।

पीडब्ल्यूडी और स्वास्थ्य विभाग को सख्त आदेश

कनेक्शन काटने के निर्देश: कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के मुख्य अभियंता को आदेश दिया कि खाली हुए सभी बंगलों के बिजली और पानी के कनेक्शन तुरंत प्रभाव से काट दिए जाएं।

संपत्ति की सूची: अगले दो सप्ताह के भीतर इन बंगलों से दरवाजे-खिड़कियां हटाने और अंदर मौजूद चल संपत्तियों का विधिवत ब्यौरा तैयार करने का निर्देश दिया गया है।

अपर मुख्य सचिव का हलफनामा: चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव को आदेश दिया गया है कि शेष दो बंगले खाली होते ही पूरी संरचना का ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराएं और इस संबंध में कोर्ट में अपना व्यक्तिगत शपथ पत्र दाखिल करें।

30 सितंबर तक चालू हो जाएंगी अस्पताल की सभी लिफ्ट

सुनवाई के दौरान यूपीसीडा (UPSIDA) के प्रबंध निदेशक ने अदालत को प्रगति रिपोर्ट से अवगत कराते हुए आश्वासन दिया कि अस्पताल परिसर में लिफ्ट लगाने का काम अंतिम चरण में है। दो लिफ्टों का सामान पहुंच चुका है, जिन्हें 15 सितंबर तक शुरू कर दिया जाएगा। वहीं शेष दो लिफ्टों की सामग्री 12 सितंबर तक आ जाएगी और वे 30 सितंबर तक पूरी तरह क्रियाशील हो जाएंगी। इस संतोषजनक प्रगति के बाद अदालत ने एमडी को अगली तारीख पर व्यक्तिगत पेशी से छूट देते हुए विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है।

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