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Raebareli News: जसौली पंचायत के ऑडिट में मिलीं खामियां, सचिव से सात दिन में मांगा जवाब
Raebareli News: रायबरेली की जसौली ग्राम पंचायत में ऑडिट के दौरान कमियां मिलने पर डीपीआरओ ने सचिव से जवाब मांगा, 11 जरूरी अभिलेख देने के लिए सात दिन की मोहलत दी।
Raebareli Panchayat Audit 2024-25
Raebareli News: जिले में ग्राम पंचायतों में कराए जा रहे विकास कार्यों और सरकारी धन के खर्च का हिसाब-किताब अब अधिकारियों की जांच के दायरे में है। इसी क्रम में ऊंचाहार विकासखंड की ग्राम पंचायत जसौली में वित्तीय वर्ष 2024-25 के विकास कार्यों से संबंधित परिपालन आख्या की जांच में कई कमियां सामने आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने संबंधित पंचायत सचिव से जवाब तलब किया है। साथ ही कमियों के निराकरण के लिए आवश्यक अभिलेख सात दिनों के भीतर कार्यालय में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी विनय कुमार सिंह की ओर से 2 नवंबर 2026 को जारी पत्र में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव श्रीमती सीमा गौतम को संबोधित करते हुए कहा गया है कि ग्राम पंचायत जसौली की 15वें वित्त आयोग एवं राज्य वित्त आयोग से संबंधित परिपालन आख्या की जांच में कई कमियां पाई गई हैं। इनके निस्तारण के लिए विकास कार्यों से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज उपलब्ध कराना आवश्यक है।
पत्र के माध्यम से कुल 11 प्रकार के अभिलेख मांगे गए हैं। इनमें स्वीकृत कार्ययोजना, कार्यों का विस्तृत आगणन, तकनीकी स्वीकृति संख्या, वित्तीय स्वीकृति संख्या, समाचार पत्र में प्रकाशित निविदा की प्रति, टेंडर फीस एवं ओएसआर खाते में धनराशि जमा करने का विवरण, निविदादाताओं का तुलनात्मक चार्ट, कार्यादेश जारी करने की तिथि, बैंक गारंटी से संबंधित अभिलेख, कार्य प्रारंभ होने की तिथि तथा स्टॉक पंजिका शामिल हैं।
जिला पंचायत राज अधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित सचिव सभी आवश्यक अभिलेखीय साक्ष्यों एवं संलग्नकों सहित पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अंदर कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित समयावधि में अभिलेख उपलब्ध नहीं कराने अथवा कमियों का निस्तारण न होने की स्थिति में यह माना जाएगा कि संबंधित स्तर से आपत्तियों के निस्तारण में अपेक्षित रुचि नहीं ली जा रही है, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं संबंधित अधिकारी की होगी।इस कार्रवाई के बाद ग्राम पंचायत में कराए गए विकास कार्यों और उनके भुगतान से जुड़े अभिलेखों को लेकर प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय होने की उम्मीद है।


