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Raebareli News: हर ब्लॉक में लगेगा ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, किसानों को मिलेगी सटीक मौसम जानकारी
Raebareli News: रायबरेली में WINDS कार्यक्रम के तहत सभी विकासखंडों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन और ग्राम पंचायतों में रेन गेज लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को सटीक मौसम जानकारी मिलेगी।
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Raebareli News: रायबरेली में किसानों की सुविधा और पारदर्शी कृषि व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। जनपद के सभी 11 विकासखंडों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन (AWS) तथा 923 ग्राम पंचायतों में ऑटोमैटिक रेन गेज (ARG) स्थापित किए जा रहे हैं। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पांडे ने बताया कि यह कार्य उत्तर प्रदेश सरकार के WINDS (Weather Information Network and Data System) कार्यक्रम के तहत कराया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि पहले चरण में 125 ऑटोमैटिक रेन गेज (ARG) स्टेशनों की स्थापना की जानी है, जिनमें से 55 स्टेशनों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इन स्टेशनों के माध्यम से किसानों को ग्राम पंचायत स्तर पर वर्षा, तापमान, आर्द्रता और हवा की सटीक जानकारी उपलब्ध होगी। इससे बुवाई, सिंचाई और फसल प्रबंधन के निर्णय अधिक वैज्ञानिक तरीके से लिए जा सकेंगे। साथ ही फसल बीमा दावों में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा सूखा-बाढ़ के आकलन, आपदा प्रबंधन और जल संरक्षण योजनाओं को भी मजबूती मिलेगी।वहीं दूसरी ओर जिले में बिना पंजीकरण संचालित होटल, लॉज, गेस्ट हाउस और मैरिज लॉन के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। नगर मजिस्ट्रेट एवं नियत प्राधिकारी द्वारा सराय अधिनियम, 1867 की धारा-4 के तहत नोटिस दिए जाने के बावजूद पंजीकरण न कराने वाले प्रतिष्ठानों को अब धारा-5 के तहत तत्काल बंद कराने के निर्देश जारी किए गए हैं।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) सिद्धार्थ ने बताया कि कार्रवाई के दायरे में लालगंज, महराजगंज (बछरावां), डलमऊ और ऊंचाहार क्षेत्र के कई होटल, लॉज, गेस्ट हाउस, रिसॉर्ट और मैरिज लॉन शामिल हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध पंजीकरण किसी भी प्रतिष्ठान का संचालन नहीं होने दिया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। "WINDS कार्यक्रम के तहत सभी विकासखंडों और ग्राम पंचायतों में आधुनिक मौसम उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिससे किसानों को सटीक मौसम संबंधी जानकारी मिलेगी और कृषि कार्यों के साथ फसल बीमा प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी होगी।" सिद्धार्थ, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)"नोटिस के बावजूद पंजीकरण नहीं कराने वाले होटल, लॉज और मैरिज लॉन के विरुद्ध सराय अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल बंद कराने के निर्देश दिए गए हैं।"


