Shravasti News: श्रावस्ती में 25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, दूसरा आरोपी भी दबोचा

Shravasti News: श्रावस्ती पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार 25 हजार के इनामी आरोपी नान्हू चौहान को पकड़ा, वहीं नाबालिग को भगाने के मामले में वांछित गोलू भी गिरफ्तार किया गया।

Radheshyam Mishra
Published on: 13 Aug 2026 10:56 PM IST
Gangster arrested for Rs 25,000 in Sravasti, second accused also Dabocha
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श्रावस्ती में 25 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार, दूसरा आरोपी भी दबोचा (Photo- Newstrack)

Shravasti News: श्रावस्ती में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भिनगा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहे 25 हजार रुपये के इनामी आरोपी नान्हू चौहान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देश पर चल रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई है।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान नान्हू चौहान पुत्र वीपत चौहान निवासी हरवंशी गांव, उमरिया थाना नबावगंज जनपद बहराइच के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्रकेश सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर भरत पासवान के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक राज प्रकाश सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बुधवार को खरगौरा तिराहे के पास से नान्हू चौहान को गिरफ्तार किया।

गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज होने के बाद से था फरार

पुलिस के मुताबिक थाना कोतवाली भिनगा में 30 अप्रैल 2026 को नान्हू चौहान के खिलाफ मु0अ0सं0 187/2026 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से आरोपी फरार चल रहा था। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक की ओर से 25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

पुलिस का कहना है कि नान्हू चौहान शातिर किस्म का अपराधी है और उसके खिलाफ भिनगा कोतवाली में पहले से तीन अन्य मुकदमे दर्ज हैं। उसके आपराधिक इतिहास में मु0अ0सं0 415/2025 में धारा 331(4)/305A/317(2)/317(4) बीएनएस, मु0अ0सं0 416/2025 में धारा 331(4)/305A/317(2)/317(4) बीएनएस और मु0अ0सं0 424/2025 में धारा 331(4)/305A/317(2)/317(4) बीएनएस के मुकदमे शामिल हैं। इसके अलावा मु0अ0सं0 187/2026 धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट के तहत भी मामला दर्ज है।

पुलिस टीम ने आरोपी को न्यायालय में किया पेश

नान्हू चौहान की गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक राज प्रकाश सिंह, उपनिरीक्षक विवेक राठौर, हेड कांस्टेबल जय हिंद यादव और कांस्टेबल विजय सिंह शामिल रहे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने का आरोपी भी गिरफ्तार

वहीं श्रावस्ती में महिला संबंधी अपराधों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना नवीन मार्डन पुलिस ने नाबालिग युवती को बहला-फुसलाकर भगाने के मामले में वांछित आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन में की गई कार्रवाई के बाद आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया।

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोलू उर्फ ननकने पुत्र सुदामा निवासी फत्तुपुर तनाजा थाना नवीन मार्डन के रूप में हुई है। अपर पुलिस अधीक्षक चन्द्रकेश सिंह और क्षेत्राधिकारी इकौना अलोक कुमार सिंह के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष जयहरी मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने वृहस्पतिवार को ग्राम राजगढ़ गुलिरहा पुलिया के पास से उसे गिरफ्तार किया।

नाबालिग को साथ ले जाने का आरोप

थानाध्यक्ष के अनुसार 5 जुलाई 2026 को फत्तुपुर तनाजा निवासी एक महिला ने तहरीर देकर आरोप लगाया था कि गोलू उर्फ ननकने उसकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया है। तहरीर के आधार पर थाना नवीन मार्डन में मु0अ0सं0 87/2026 धारा 137(2) बीएनएस के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की विवेचना के दौरान सामने आए साक्ष्यों के आधार पर मुकदमे में धारा 64(2)(m) बीएनएस और 5(L)/6 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे राजगढ़ गुलिरहा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर लिया।

न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया

गोलू उर्फ ननकने की गिरफ्तारी करने वाली टीम में उपनिरीक्षक अंजली वर्मा और हेड कांस्टेबल दिनेश कुमार शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी को वृहस्पतिवार को न्यायालय भिनगा के समक्ष पेश किया। न्यायालय से आदेश मिलने के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया।

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