Shravasti News: मारपीट व गाली-गलौज के 43 साल पुराने मामले में दो दोषियों को सजा

Shravasti News: श्रावस्ती में 1983 के मारपीट और गाली-गलौज के मामले में न्यायालय ने दो दोषियों को न्यायालय उठने तक की सजा और 600-600 रुपये अर्थदंड लगाया।

Radheshyam Mishra
Published on: 12 Sept 2026 10:08 PM IST
Two culprits sentenced in 43-year-old case of assault and abuse
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मारपीट व गाली-गलौज के 43 साल पुराने मामले में दो दोषियों को सजा (Photo- Newstrack)

Shravasti News: पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत 43 साल पुराने मारपीट के मामले में न्यायालय ने बड़ा फैसला सुनाया है। न्यायालय ने दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक का कारावास और 600-600 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार मामला थाना सिरसिया का है। वर्ष 1983 में निखिहा गांव निवासी बदलू सिंह पुत्र मातवर सिंह और ढोढ़े पुत्र चंद्रपाल सिंह के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 89/1983 धारा 323, 504 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। आरोप था कि दोनों ने वादी के साथ मारपीट की और भद्दी-भद्दी गालियां दी थीं।

प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर गंभीर अपराधों में सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी ने लंबित मामलों की स्वयं मॉनिटरिंग की। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह और थाना सिरसिया पुलिस को प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए थे।पुलिस की मजबूत पैरवी और साक्ष्यों के आधार पर अभियोजन ने न्यायालय में पक्ष रखा।

सुनवाई के बाद 10 सितंबर 2026 को माननीय न्यायालय जेएम श्रावस्ती दिलीप कुमार साहनी ने दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया। न्यायालय ने दोनों को न्यायालय उठने तक की सजा और प्रत्येक पर 600 रुपये जुर्माना लगाया। अर्थदंड न अदा करने पर नियमानुसार अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

एसपी राहुल भाटी ने कहा कि पुराने लंबित मामलों में भी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी तत्परता से पैरवी कर रही है।

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