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Shravasti News: मारपीट, धमकी समेत तीन मामलों में दोषियों को सजा
Shravasti News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी, पति-पत्नी को कोर्ट उठने तक की कैद और 1500-1500 रुपये जुर्माना, दो अन्य मामलों में भी सजा।
मारपीट, धमकी समेत तीन मामलों में दोषियों को सजा (Photo- Newstrack)
Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से तीन मामलों में दोषियों को सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के मामले में पति-पत्नी को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और प्रत्येक को 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। वहीं, महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने और करीब 35 साल पुराने चोरी के मामले में भी दो अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक की सजा और जुर्माना लगाया गया है।
मारपीट और धमकी के मामले में पति-पत्नी दोषी
थाना सिरसिया में दर्ज मुकदमा संख्या 217/2022 में रनियापुर दाखिला मोतीपुर कला निवासी नरसिंह पुत्र बुद्धू और उसकी पत्नी नाइका देवी पर वादी के साथ गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने का आरोप था। पुलिस ने मामले की जांच पूरी करने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मॉनीटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के बाद 23 अक्टूबर को न्यायालय जेएम श्रावस्ती ने दोनों को दोषी करार देते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और 1500-1500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने पर कार्रवाई
दूसरा मामला थाना हरदत्त नगर गिरंट का है। यहां रास्ते से आने-जाने वाली लड़कियों और महिलाओं पर अश्लील फब्तियां कसने के आरोप में कलीम पुत्र हजरत निवासी मलंग गांव, थाना मल्हीपुर के खिलाफ मुकदमा संख्या 232/2025 दर्ज किया गया था। न्यायालय जेएम श्रावस्ती ने 22 अक्टूबर को अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
35 साल पुराने चोरी के मामले में भी सजा
तीसरा मामला थाना सोनवा में वर्ष 1991 में दर्ज चोरी से जुड़ा है। मुकदमा संख्या 02/1991 में रामगढ़ी निवासी गीटू पुत्र मंगरे लुनिया पर चोरी की नीयत से घर में घुसने और चोरी का सामान मिलने का आरोप था। लगातार पैरवी के बाद 22 अक्टूबर को न्यायालय जेएम बहराइच के न्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह ने उसे दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास और 500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।
एसपी की निगरानी में हो रही प्रभावी पैरवी
पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी स्वयं ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित मामलों की निगरानी कर रहे हैं। अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह सहित संबंधित पुलिसकर्मियों, मॉनीटरिंग सेल, जिला शासकीय अधिवक्ता और कोर्ट पैरोकारों को प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए गए हैं। अभियान की निगरानी अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन और पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र भी कर रहे हैं।
एसपी राहुल भाटी के मुताबिक, अभियान का उद्देश्य अपराधियों को सजा दिलाकर पीड़ितों को जल्द न्याय दिलाना है। इसके लिए महत्वपूर्ण मुकदमों में पैरवी मजबूत की जा रही है, ताकि कानून का भय बना रहे और दोषियों को उनके अपराध के लिए सजा मिल सके।


