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Shravasti News: दहेज हत्या में पति दोषी करार, 10 साल की सश्रम कैद व 10 हजार जुर्माना
Shravasti News: श्रावस्ती में दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल की सश्रम कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा, ऑपरेशन कनविक्शन के तहत मिली सफलता।
Shravasti Dowry Death Case
Shravasti News:ऑपरेशन कनविक्शन के तहत एक और बड़ी सफलता मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय श्रावस्ती ने दहेज हत्या के चर्चित मामले में अभियुक्त फरियाद को दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
क्या था मामला
थाना सिरसिया में पंजीकृत मु0अ0सं0 103/2019 धारा 498ए, 304बी भादवि व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत अभियुक्त फरियाद पुत्र सूबेदार निवासी खैरी तराई पर अपनी पत्नी को दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप था। अभियुक्त का अपनी विधवा भाभी के साथ अवैध संबंध था और उसने भाभी से शादी कर ली थी।
विरोध करने पर की हत्या
मृतका द्वारा पति के अवैध संबंध और दूसरी शादी का विरोध करने पर अभियुक्त तथा उसके परिवार के लोगों ने एक राय होकर मृतका की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले में दहेज हत्या की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर विवेचना पूरी कर चार्जशीट दाखिल की थी।
ऑपरेशन कनविक्शन का असर:
यूपी पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कनविक्शन अभियान की मॉनिटरिंग अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र द्वारा की जा रही है। पुलिस अधीक्षक श्रावस्ती श्री राहुल भाटी द्वारा महिला संबंधी अपराधों की प्रभावी पैरवी हेतु सभी चिन्हित अभियोगों का स्वयं पर्यवेक्षण किया जा रहा है।
प्रभावी पैरवी से मिली सजा:
अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह एवं संबंधित थाना प्रभारियों को त्वरित निस्तारण एवं दोषसिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। मॉनिटरिंग सेल, विशेष लोक अभियोजक, शासकीय अधिवक्ता एवं कोर्ट पैरोकार की प्रभावी कार्यवाही के फलस्वरूप आज 02.जुलाई 2026 को जिला एवं सत्र न्यायालय ने अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए सजा सुनाई।


