Shravasti News: नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल

Shravasti News: श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और दुष्कर्म के आरोपी राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

Radheshyam Mishra
Published on: 17 Jun 2026 9:35 PM IST
Shravasti News: नाबालिग को भगाकर दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार, पॉक्सो एक्ट में भेजा गया जेल
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Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले की मल्हीपुर थाना पुलिस ने नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म (बलात्कार) करने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। यह कार्रवाई जिले में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष धरपकड़ अभियान के तहत की गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस अधीक्षक (SP) राहुल भाटी के निर्देश पर, अपर पुलिस अधीक्षक (ASP) चन्द्रकेश सिंह और क्षेत्राधिकारी (CO) भिनगा भरत पासवान के पर्यवेक्षण में मल्हीपुर पुलिस टीम लगातार संदिग्धों की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान सोमवार को प्रभारी निरीक्षक महेन्द्र कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर आरोपी राजू (पुत्र गफ्फार खां), निवासी कथरामाफी को उल्टहवा पुल हरिहरपुर महाराजगंज के पास से धर दबोचा।

पीड़िता के पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ था केस

पुलिस के मुताबिक, पीड़िता के पिता (वादी) ने मल्हीपुर थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि आरोपी राजू उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था।पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मल्हीपुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या (मु0अ0सं0) 86/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) [अपहरण/बहला-फुसलाकर ले जाना], 64(2)(m) [दुष्कर्म] और 3/4 पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत केस दर्ज किया था।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

आरोपी राजू को गिरफ्तार करने वाली सफलता पाने वाली टीम में मल्हीपुर थाने के उपनिरीक्षक धनेश कुमार दीक्षित, हेड कांस्टेबल जलालुद्दीन और कांस्टेबल रद गुप्ता शामिल रहे। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के बाद सभी आवश्यक कानूनी औपचारिकताएं पूरी कीं और उसे स्थानीय न्यायालय में पेश किया, जहां से कोर्ट के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया है।

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