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Shravasti News: ऑपरेशन कन्विक्शन में बड़ी सफलता, दो मामलों में अभियुक्तों को न्यायालय ने सुनाई सजा
Shravasti News: श्रावस्ती में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी से दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को सजा सुनाई।
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Shravasti News: पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत श्रावस्ती पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के पर्यवेक्षण और अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह के नेतृत्व में मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन टीम की प्रभावी पैरवी के चलते दो अलग-अलग मामलों में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषसिद्ध करार देते हुए सजा सुनाई है।
पहला मामला: महिलाओं पर अश्लील गाना गाने पर सजा
पहला मामला थाना हरदत्तनगर गिरंट क्षेत्र का है। अभियुक्त मारवाड़ी वर्मा पुत्र अयोध्या प्रसाद, निवासी अंटहवा, थाना नवाबगंज, जनपद बहराइच पर सड़क से गुजर रही महिलाओं को देखकर अश्लील गाना गाने का आरोप था। इस संबंध में थाना हरदत्तनगर गिरंट में मु.अ.सं. 170/2024 के तहत धारा 296 बीएनएस में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस की विवेचना और कोर्ट पैरोकार की प्रभावी पैरवी के बाद न्यायालय CJ/SD/ACJM ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।
दूसरा मामला: अवैध तमंचे के साथ पकड़े गए अभियुक्त को सजा
दूसरा मामला थाना सिरसिया क्षेत्र का है, जो वर्ष 2004 से संबंधित है। अभियुक्त ठप्पू उर्फ लाल बहादुर पुत्र रामखेलावन, निवासी जुड़पनिया, थाना सिरसिया को पुलिस ने एक अवैध तमंचे और दो जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले में थाना सिरसिया में मु.अ.सं. 134/2004 के तहत धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इस पुराने मामले में भी पुलिस की निरंतर पैरवी रंग लाई। न्यायालय जेएम, जनपद श्रावस्ती ने अभियुक्त को दोषसिद्ध पाते हुए जेल में बिताई गई अवधि के कारावास और 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत चिन्हित अपराधों में इसी प्रकार त्वरित और प्रभावी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अपराधियों में कानून का भय बना रहे और पीड़ितों को न्याय मिल सके।


