Shravasti News: मारपीट-गाली गलौज मामले में तीन दोषियों को सजा, जुर्माना भी लगा

Shravasti News: मारपीट व गाली-गलौज के मामले में तीन दोषियों को सजा, कोर्ट उठने तक कारावास व एक-एक हजार अर्थदंड

Radheshyam Mishra
Published on: 10 Sept 2026 8:39 PM IST
Shravasti News:  मारपीट-गाली गलौज मामले में तीन दोषियों को सजा, जुर्माना भी लगा
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Shravasti News: ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत श्रावस्ती पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना सिरसिया क्षेत्र में आठ साल पहले हुए मारपीट व गाली-गलौज के मामले में न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।पुलिस अधीक्षक राहुल भाटी के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक चंद्रकेश सिंह के पर्यवेक्षण में थाना सिरसिया पुलिस ने मामले की प्रभावी पैरवी की।जानकारी के अनुसार थाना सिरसिया पर वर्ष 2018 में मु0अ0सं0 143/2018, धारा 323, 504 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

आरोप था कि गांव डोमाई निवासी राधेश्याम उर्फ मदारी पुत्र बाबादीन, श्यामता की पत्नी व बाबादीन की पत्नी ने वादिनी के साथ गाली-गलौज व मारपीट की थी।विवेचना के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया। पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत इस केस को चिह्नित कर लगातार पैरवी की गई।

इसी क्रम में वृहस्पतिवार 09 सितंबर 2026 को न्यायालय, जेएम श्रावस्ती, दिलीप कुमार साहनी ने साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर तीनों अभियुक्तों को दोषी पाया। न्यायालय ने तीनों को न्यायालय उठने तक के कारावास व प्रत्येक को एक-एक हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।एसपी राहुल भाटी ने बताया कि गंभीर अपराधों में दोषियों को सजा दिलाने के लिए आगे भी इसी तरह प्रभावी पैरवी जारी रहेगी।

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