Siddharthnagar News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत अधिनियम के दो आरोपी दोषी करार, दो वर्ष 15 दिन की सजा

Siddharthnagar News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत विदेशी अधिनियम से जुड़े मामले में दो आरोपियों को अदालत ने दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोनों को दो वर्ष 15 दिन के कारावास की सजा सुनाई। यह कार्रवाई कानून के प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

Intejar Haider
Published on: 10 Jun 2026 6:13 PM IST
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Siddharthnagar News(Photo-Social Media)

Siddharthnagar News: जनपद पुलिस को ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत एक महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना मोहाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते विदेशी अधिनियम-1946 के तहत दर्ज मुकदमे में दो विदेशी नागरिकों को न्यायालय द्वारा दोषी ठहराते हुए कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थनगर डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है।

इसी क्रम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, सिद्धार्थनगर के पीठासीन न्यायाधीश अनुभव कटियार ने वाद संख्या 5978/2024, मुकदमा अपराध संख्या 53/2024, धारा 14(ए) विदेशी अधिनियम-1946 थाना मोहाना में दर्ज मामले की सुनवाई पूरी करते हुए दोनों आरोपियों को दोषी पाया। न्यायालय ने चीन निवासी झोउ पुलिन पुत्र झोउ यानमिन तथा युआन युहान पुत्री युआन योंग को दो वर्ष 15 दिन के साधारण कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों आरोपियों पर 15-15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। न्यायालय के आदेश के अनुसार अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई पुलिस महानिदेशक द्वारा संचालित ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अंतर्गत की गई, जिसका उद्देश्य गंभीर मामलों में त्वरित एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाना है। मामले में सजा सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक जयहिंद त्रिपाठी तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी श्रवण कुमार, थाना मोहाना की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि भविष्य में भी अपराधियों के विरुद्ध सशक्त पैरवी कर उन्हें कानून के अनुसार दंडित कराने की कार्रवाई जारी रहेगी।

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