Siddharthnagar News: नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 6 साल की सजा

Siddharthnagar News: ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस की प्रभावी पैरवी रंग लाई, नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी को 6 वर्ष कारावास और 20 हजार जुर्माना।

Intejar Haider
Published on: 16 Jun 2026 11:00 PM IST
Guilty of molesting a minor sentenced to 6 years in prison
X

नाबालिग से छेड़खानी के दोषी को 6 साल की सजा (Photo- Social Media)

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत सिद्धार्थनगर पुलिस को एक और महत्वपूर्ण सफलता मिली है। जिला मॉनिटरिंग सेल एवं थाना भवानीगंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग के साथ छेड़खानी के आरोपी को न्यायालय ने 6 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी पैरवी कर उन्हें सजा दिलाने के क्रम में यह कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना भवानीगंज में दर्ज मुकदमा संख्या 140/2025 से संबंधित वाद संख्या 26/26 में अभियुक्त जगतराम चौहान पुत्र हेरु निवासी बनकटी, थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2), 76 तथा पॉक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान जिला मॉनिटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और प्रभावी पैरवी को न्यायालय ने पर्याप्त पाया। इसके आधार पर एएसजे/स्पेशल पॉक्सो न्यायालय सिद्धार्थनगर के न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने अभियुक्त को धारा 76 बीएनएस सहपठित धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 6 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।

इस मामले में सजा सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार पाठक तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी आलोक, थाना भवानीगंज का विशेष योगदान रहा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गंभीर अपराधों में त्वरित एवं प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान आगे भी जारी रहेगा।

Intejar Haider
ABOUT THE AUTHOR

Intejar Haider

Next Story