Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में गैर इरादतन हत्या के 3 दोषियों को 5 साल की सजा

Siddharthnagar News:सिद्धार्थनगर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत गैर इरादतन हत्या मामले में तीन दोषियों को अदालत ने 5-5 साल कैद और 15-15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

Intejar Haider
Published on: 12 May 2026 6:34 PM IST
Three convicts sentenced to 5 years in unintentional murder in Siddharthanagar
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 सिद्धार्थनगर में गैर इरादतन हत्या के 3 दोषियों को 5 साल की सजा (Photo- Social Media)

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना डुमरियागंज पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते गैर इरादतन हत्या के मामले में तीन आरोपियों को न्यायालय द्वारा कठोर कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध मजबूत पैरवी कर उन्हें सजा दिलाने की कार्रवाई लगातार जारी है। इसी क्रम में मंगलवार को वाद संख्या-325/2022, मुकदमा अपराध संख्या-52/2022 धारा 304/34, 325/34, 323/34, 504 व 506 भादवि थाना डुमरियागंज से संबंधित मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-01 मोहम्मद रफी की अदालत में हुई।

“ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत हुई कार्रवाई

न्यायालय ने मामले में दोषी पाए गए तीनों अभियुक्तों मोकीम पुत्र अब्दुल रशीद, आमिर पुत्र अख्तर तथा शारजहां पत्नी अब्दुल रशीद निवासी तरैना थाना डुमरियागंज जनपद सिद्धार्थनगर को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपी पर ₹15,000 का अर्थदंड भी लगाया गया।

पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत अपराधियों को त्वरित और प्रभावी सजा दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। मामले में जिला मॉनिटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश पाण्डेय तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी राजू थाना डुमरियागंज की भूमिका सराहनीय रही।

पुलिस प्रशासन ने कहा कि जनपद में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी तथा कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

Shashi kant gautam

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