ऑपरेशन कन्विक्शन का असर! POCSO मामले में आरोपी को 3 साल की सजा, न्यायालय ने सुनाया फैसला

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर के चिल्हिया थाना क्षेत्र में नाबालिग से छेड़खानी के मामले में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत आरोपी को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए 3 वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Intejar Haider
Published on: 6 Jun 2026 6:10 PM IST
ऑपरेशन कन्विक्शन का असर! POCSO मामले में आरोपी को 3 साल की सजा, न्यायालय ने सुनाया फैसला
X

Siddharthnagar News: जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और चिल्हिया थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप नाबालिग से छेड़खानी के एक मामले में आरोपी को न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए लगातार प्रभावी पैरवी की जा रही है। इसी क्रम में वर्ष 2019 में थाना चिल्हिया क्षेत्र में दर्ज मुकदमा संख्या 03/2019, धारा 354(ख), 504, 506 भारतीय दंड संहिता, 7/8 पॉक्सो अधिनियम तथा 3(2)(5ए) एससी/एसटी एक्ट से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर मजबूत पैरवी की।

मामले की सुनवाई कर रहे न्यायालय के न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने उपलब्ध साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर आरोपी कोमल पुत्र जसई निवासी गौहनिया, थाना चिल्हिया, जनपद सिद्धार्थनगर को दोषी करार दिया। न्यायालय ने आरोपी को धारा 354(ख) भारतीय दंड संहिता तथा धारा 7/8 पॉक्सो अधिनियम के तहत तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में आरोपी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार पाठक तथा न्यायालय पैरवी करने वाले आरक्षी अंकित वर्मा, थाना चिल्हिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस विभाग ने इसे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान की एक और महत्वपूर्ण सफलता बताया

Intejar Haider
ABOUT THE AUTHOR

Intejar Haider

Next Story