Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड

Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

Intejar Haider
Published on: 20 Jun 2026 9:03 PM IST
Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार का अर्थदंड
X

Siddharthnagar News

Siddharthnagar News: उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जनपद में “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास एवं 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना गोल्हौरा पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी की गई। इसके परिणामस्वरूप शनिवार को विशेष पॉक्सो न्यायालय सिद्धार्थनगर ने मामले में फैसला सुनाया।

जानकारी के अनुसार, वाद संख्या-75/2025 एवं मुकदमा अपराध संख्या-11/2025, धारा 65(2) बीएनएस तथा 5एम/6 पॉक्सो एक्ट थाना गोल्हौरा से संबंधित था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर आरोपी के विरुद्ध मजबूत पक्ष रखा। न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार, एएसजे/स्पेशल पॉक्सो कोर्ट, सिद्धार्थनगर ने आरोपी नितिश कुमार पुत्र नरेश चौहान निवासी बलवापार, थाना नूरसराय, जनपद नालंदा (बिहार) को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

इस मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार पाठक तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मुकेश प्रजापति, थाना गोल्हौरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। पुलिस अधिकारियों ने इसे “ऑपरेशन कन्विक्शन” की एक महत्वपूर्ण सफलता बताते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Intejar Haider
ABOUT THE AUTHOR

Intejar Haider

Next Story