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Siddharthnagar News: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, 50 हजार रुपये का जुर्माना
Siddharthnagar News: सिद्धार्थनगर में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को न्यायालय ने आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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Siddharthnagar News: जनपद में चलाए जा रहे 'ऑपरेशन कन्विक्शन' अभियान के तहत जिला मॉनिटरिंग सेल और थाना कठेला समयमाता पुलिस की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को आजीवन कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।
पुलिस महानिदेशक के निर्देश पर संचालित अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अभिषेक महाजन के निर्देशन में गंभीर आपराधिक मामलों में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को सजा दिलाने का अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में सोमवार को वाद संख्या 01/2024, मुकदमा अपराध संख्या 150/2023, धारा 376एबी भारतीय दंड संहिता तथा 5/6 पॉक्सो एक्ट, थाना कठेला समयमाता से संबंधित मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया।एएसजे/स्पेशल पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश वीरेन्द्र कुमार ने मामले की सुनवाई के बाद अभियुक्त विजय निषाद उर्फ सुलहित पुत्र धीसे, निवासी नवेल, थाना कठेला समयमाता, जनपद सिद्धार्थनगर को दोषी करार देते हुए आजीवन कठोर कारावास तथा 50 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में नियमानुसार अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार इस मामले में विवेचना से लेकर न्यायालय में साक्ष्यों की प्रभावी प्रस्तुति और लगातार पैरवी के कारण अभियोजन पक्ष अपना मामला मजबूती से साबित करने में सफल रहा। न्यायालय के फैसले को पीड़िता के पक्ष में न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।इस मुकदमे में दोषसिद्धि सुनिश्चित कराने में जिला मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक पवन कुमार पाठक तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी आकाश, थाना कठेला समयमाता का विशेष योगदान रहा। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध करने वालों के खिलाफ आगे भी प्रभावी कार्रवाई और मजबूत पैरवी जारी रहेगी, ताकि अपराधियों को समयबद्ध तरीके से कड़ी सजा दिलाई जा सके।


